चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद आईआईटी बॉम्बे गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम का वीडियो रिकॉर्ड करता आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़ विश्वविद्याल एमएमएस कांड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद आईआईटी बॉम्बे गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम का वीडियो रिकॉर्ड करता आरोपी गिरफ्तार

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-20 15:00 GMT
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद आईआईटी बॉम्बे गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम का वीडियो रिकॉर्ड करता आरोपी गिरफ्तार
हाईलाइट
  • पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया और एक टीम वहां पहुंची

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे (आईआईटी बॉम्बे) के एक कैंटीन कर्मचारी को मंगलवार को गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम का कथित तौर पर वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह घटना रविवार देर रात हुई जब एक छात्रा ने आईआईटी बॉम्बे परिसर में छात्रावास 10 के बाथरूम के बाहर एक खिड़की पर एक मोबाइल फोन देखा और अधिकारियों को बताया।

पवई पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया और एक टीम वहां पहुंची। जिसके बाद करीब पांच कैंटीन कर्मचारियों से पूछताछ की गई। जिसमें एक 22 साल के कैंटीन कर्मचारी को मुख्य संदिग्ध के रूप में पहचाना और उसे गिरफ्तार किया गया। जोन एक्स के पुलिस उपायुक्त महेश्वर रेड्डी ने मीडियाकर्मियों को बताया कि आरोपी का मोबाइल फोन पुलिस के पास है, आगे की जांच जारी है और आरोपी को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

आईआईटी बॉम्बे ने एक बयान जारी कर कहा कि, नाइट कैंटीन के एक कर्मचारी छात्रावास के बाथरूम में झांकता हुआ पकड़ा गया उसने छात्राओं के निजी स्थान का उल्लंघन करने का प्रयास किया। जिसे छात्राओं की सतर्कता की वजह से रंगे हाथों पकड़ा गया और पुलिस को सौंप दिया गया। बयान में कहा गया है, साइबर जांच समेत जांच मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आईआईटी बॉम्बे को अपराधी से जब्त किए गए फोन से किसी भी फुटेज को शेयर करने की जानकारी नहीं है।

आईआईटी बॉम्बे ने कहा कि एहतियात के तौर पर नाइट कैंटीन को तुरंत बंद कर दिया गया है और इसे तभी खोला जाएगा जब इसमें मिहिलाओं का स्टाफ हो। इसके अलावा आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए पाइप लाइनों को बंद कर दिया गया है,और आगे छात्रों के साथ चर्चा की जा रही है कि क्या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें न्यूनतम एक साल से अधिकतम सात साल तक की जेल हो सकती है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हंगामा होने के कुछ ही दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

 

(आईएएनएस)

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