शिक्षा: आनलाईन लॉटरी के माध्यम से आरटीई के तहत बच्चों को मिलेगा प्रायवेट विद्यालयों में प्रवेश

  • जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना ने प्रेस विज्ञप्ति जारी
  • आनलाईन लॉटरी के माध्यम से आरटीई के तहत बच्चों को मिलेगा प्रायवेट विद्यालयों में प्रवेश

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-25 08:12 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र पन्ना ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ की धारा १२(१)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन में पात्र पाये गए बच्चों में से आनलाईन लाटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जा रहा है। प्रवेश हेतु पात्रताधारी इच्छुक आवेदक अपने समग्र आईडी एवं आधार नंबर दर्ज कर आधार सत्यापन कर अपने ग्राम, वार्ड, पडोस के प्राइवेट विद्यालयों में कक्षावार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में नि:शुल्क प्रवेश हेतु पोर्टल पर आनलाईन दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाये गए आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रिक्त सीटों पर आवंटन आवेदक की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार पर आनलाईन लाटरी के के माध्यम से किया जायेगा।

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जिसमें दिनांक २३ फरवरी से ०३ मार्च २०२४ तक पोर्टल पर आनलाईन आवेदन करना व त्रुटि सुधार करना, दिनांक २४ फरवरी से ०५ मार्च तक सत्यापन केन्द्र शासकीय जनशिक्षा केन्द्र मे ंसत्यापन कराना, दिनांक ०७ मार्च को रैण्डम पद्धति से ऑनलाईन लाटरी द्वारा स्कूल का आंवटन एवं चयनित आवेदकों को मैसेज से सूचना, दिनांक ११ से १९ मार्च तक आवंटन उपरांत अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमीशन रिपोटिंग करना, दिनांक २१ मार्च को द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शित करना, दिनांक २२ से २६ मार्च तक द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की च्वाईस को अपडेट करना, दिनांक २८ मार्च को द्वितीय चरण में आनलाईन लाटरी से स्कूल का आवंटन करना व दिनांक ३० मार्च से ०५ अप्रैल को आवंटन उपरंात अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु आवेदक का उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप से एडमीशन रिपोर्टिंग करना तय किया गया है।   

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