दूसरे की जगह परीक्षा देने पर दो आरोपियों को हुई चार साल की जेल

व्यापम मामला दूसरे की जगह परीक्षा देने पर दो आरोपियों को हुई चार साल की जेल

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-12 14:30 GMT
दूसरे की जगह परीक्षा देने पर दो आरोपियों को हुई चार साल की जेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्वालियर में व्यापम मामलों की एक विशेष अदालत ने संविदा शाला शिक्षक पत्र परीक्षा 2011 में उनकी ओर से पेश हुए दो व्यक्तियों, एक उम्मीदवार और उसके सहयोगी को चार साल की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने जितेंद्र कुमार जाटव (उम्मीदवार) और गुलाब सिंह पटेल (सॉल्वर) को जेल की सजा के अलावा प्रत्येक पर 13,100 रुपये का जुर्माना लगाया।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 4 अगस्त 2015 को मामला दर्ज किया था। आरोपित व अन्य के खिलाफ भिंड के देहात थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

जांच के दौरान पता चला कि एक बिचौलिये ने एक इच्छुक उम्मीदवार की परीक्षा के लिए एक व्यक्ति से संपर्क किया, जिसे उसने व्यापम द्वारा 1 लाख रुपये दिए। इसके एवज में बिचौलिये ने प्रति उम्मीदवार 10 हजार रुपये कमीशन देने का वादा किया। तदनुसार, गुलाब सिंह जितेंद्र जाटव के रूप में परीक्षण के लिए उपस्थित हुए। विशेष अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सोर्सः आईएएनएस

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