टक्कर के बाद घायल कार की छत पर गिरा, चालक उसी हाल में उसे 3 किमी तक ले गया
दिल्ली टक्कर के बाद घायल कार की छत पर गिरा, चालक उसी हाल में उसे 3 किमी तक ले गया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के हाई सुरक्षा वाले वीआईपी जोन में हिट एंड रन मामले में 30 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। कस्तूरबा गांधी मार्ग और टॉल्स्टॉय मार्ग के चौराहे पर शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात को हुई इस चौंकाने वाली घटना को एक प्रत्यक्षदर्शी ने कैमरे में कैद कर लिया था। मृतक की पहचान गांधी नगर निवासी दीपांशु वर्मा के रूप में हुई है। शास्त्री पार्क निवासी उसके चचेरे भाई मुकुल का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले वर्मा के परिवार में उनके माता-पिता और एक बहन है। चश्मदीद मोहम्मद बिलाल के बयान पर दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार घटना रात करीब 12:55 बजे हुई। बिलाल ने अपने बयान में कहा, करीब 12:30 बजे मैं और मेरे दोस्त इंडिया गेट गए थे। लौटते समय जब हम टॉल्सटॉय मार्ग-के.जी. मार्ग लालबत्ती के पास पहुंचे तो हमने देखा कि कनॉट प्लेस की तरफ से आ रही एक महिंद्रा एक्सयूवी ने लापरवाही से एक बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी।
उसने कहा, टक्कर इतनी जोरदार थी कि मुकुल सड़क किनारे गिर गया, जबकि वर्मा कार की छत पर जा गिरा। एफआईआर में कहा गया है कि चौंकाने वाली बात यह है कि कार चालक ने वाहन नहीं रोका, और इसके बजाय छत पर घायल व्यक्ति के साथ रणजीत सिंह फ्लाईओवर की ओर बढ़ गया। बिलाल ने एफआईआर में कहा है, हमने घटना को रिकॉर्ड करते हुए अपने स्कूटर पर कार का पीछा भी किया। लेकिन हमारे हॉर्न देने और चिल्लाने के बावजूद कार नहीं रुकी।
एसयूवी चालक की उम्र लगभग 35-40 वर्ष थी। वह जानता था कि एक घायल व्यक्ति कार की छत पर है, फिर भी वह कार चलाता रहा। चूंकि वह बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था, इसलिए मैं उसके साथ तालमेल नहीं बिठा सका। इसलिए मैं उस स्थान पर लौट आया जहां दुर्घटना हुई थी, और घायल व्यक्ति को आरएमएल अस्पताल ले गया। सूत्रों के अनुसार, वर्मा को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मुकुल को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) के आधार पर बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन में धारा 302 (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सोर्सः आईएएनएस
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