Batla House encounter case: आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा, कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना
Batla House encounter case: आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा, कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना
Bhaskar Hindi
Update: 2021-03-15 12:30 GMT
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2008 के बाटला एनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। आरिज खान को कोर्ट ने 8 मार्च को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था। बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी, जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। एनकाउंटर के बाद आरिज भाग गया था। साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
- 19 सितंबर 2008 की सुबह दिल्ली के बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था।
- इससे पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 जगहों पर ब्लास्ट हुए थे।
- 50 मिनट में हुए इन पांच धमाकों में करीब 39 लोग मारे गए थे।
- दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाकों की जांच कर रही थी।
- इस दौरान वह बाटला हाउस में एल-18 नंबर की इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंच गई थी।
- यहां पर इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों से मुठभेड़ हुई।
- मरने वाले दो संदिग्ध आजमगढ़ के थे। दो गिरफ्तार हुए थे। एक फरार हो गया था।
- एनकाउंटर मामले में आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी।
- इसके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे।
- 8 मार्च 2021 को अदालत ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया।
- 15 मार्च 2021 को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई।
- अदालत ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था।
- इस एनकाउंटर में टीम का नेतृत्व कर रहे मोहन चंद्र शर्मा को तीन गोलियां लगी थीं।
- घायल अवस्था में उन्हें होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई।
- मानवाधिकार संगठनों ने बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए थे।
- दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट मिली थी।
- 2013 में अदालत ने शर्मा की हत्या के आरोप में शहजाद अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।