एक्शन: अपराध की पुर्नावृति करने वाले आदतन अपराधी की जमानत निरस्त, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
- आदतन अपराधी कन्हैयालाल यादव के विरूद्ध जमानत निरस्ती की कार्यवाही
- मामले में आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा किया गया था
- न्यायालय द्वारा आरोपी के जमानत मुचलका को निरस्त करते हुये उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया
डिजिटल डेस्क, पन्ना। पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्णा एस थोटा द्वारा पन्ना जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को आदतन अपराधियों, बार-बार अपराध करने वाले अपराधी के विरूद्ध पूर्व में किये गये अपराधों में जमानत शर्तो का उल्लंघन करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्त करवाये जाने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती आरती सिंह व जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन एवं जिले के समस्त पुलिस थाना चौकियों में कार्यवाही किये जाने हेतु थाना चौकी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया है।
इसी तारतम्य में थाना प्रभारी धरमपुर उनिरीक्षक रवि सिंह जादौन द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशानुसार धरमपुर थाना क्षेत्र में बार -बार अपराध घटित करने वाले अपराधी कन्हैयालाल यादव के विरूद्ध जमानत निरस्ती की कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय से निवेदन करते हुये माननीय न्यायालय को बताया गया कि आरोपी कन्हैया लाल यादव एक आदतन अपराधी है। उक्त अपराधी द्वारा पूर्व में वर्ष 2022 में ग्राम छतैनी के रहने वाले लखन पिता सरजू कोरी उम्र 53 साल के साथ जमीनी विवाद पर से मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया था। मामले में फरियादी की रिपोर्ट पर थाना धरमपुर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 157/22 धारा 323, 294, 506 34 भादवि, 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2) (ङ्कड्ड)एससीएसटी एक्ट का कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया। मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अभियुक्त पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
मामले में आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा किया गया था। जमानत में रहने के दौरान आरोपी द्वारा पुन: अपराध की पुनरावृत्ति करते हुये दिनांक 9 सिम्बर 2023 को ग्राम छतैनी के रामकरन कोरी पिता कल्लू कोरी उम्र 38 साल के साथ जमीनी बुराई पर से मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। मामले में फरियादी की रिपोर्ट आरोपी के विरूद्ध पृथक से अपराध क्रमांक 222/ 23 धारा 323, 294, 506 भादवि,3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2) (ङ्कड्ड)एससीएसटी एक्ट का कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया। आरोपी कन्हैयालाल यादव द्वारा पूर्व में अपराध घटित करने के बावजूद पुन: अपराध कारित किया गया। इस आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में आरोपी की जमानत निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।
आरोपी द्वारा जमानत शर्तो का उल्लंघन किया पाये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के जमानत मुचलका को निरस्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया। मामले में पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार जिला जेल पन्ना में न्यायिक अभिरक्षा में दाखिल किया गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी धरमपुर उनि रवि सिंह जादौन, सहायक उपनिरीक्षक एच.सी राठौर, प्रधान आरक्षक अरूण सिंह, आरक्षक जीतेन्द्र मिश्रा, अजय पटेल, वरूण सिंह एवं आरक्षक चालक अखिल शुक्ला का सराहनीय योगदान रहा।