सतना: साबित नहीं हुआ नशीले कफ-सिरप रखने का आरोप

  • नडीपीएस एक्ट और ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया
  • कोर्ट ने माना कि इस मामले में अभियोजन के साक्षियों के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास है

Bhaskar Hindi
Update: 2024-09-05 12:26 GMT

डिजिटल डेस्क,सतना। नशीले कफ-सिरप के साथ आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के एक मामले में विवेचक के द्वारा शासकीय वाहन और अन्य पुलिस साक्षियों द्वारा मोटरसाइकिल में जाकर नशीला कफ-सिरप बरामद करने के विरोधाभासी कथनों के चलते अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट और ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया है।

कोर्ट ने माना कि इस मामले में अभियोजन के साक्षियों के बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास है और अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया है। अधिवक्ता दिलीप सिंह परिहार ने बताया कि नागौद थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर शासकीय वाहन से जाकर 9 जनवरी 2023 को आरोपी के कब्जे से रास्ते में गाड़ी से 90 शीशी नशीली कफ-सिरप बरामद किए जाने का प्रकरण दर्ज किया गया था।

वाद-विवेचना एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 और 5 तथा ड्रग्स कंट्रोल एक्ट की धारा 13 का प्रकरण आरोपी के विरूद्ध अदालत में पेश किया गया था। आरोपी रोहित शुक्ला पिता काशी प्रसाद निवासी गांधीनगर नरैनी-उत्तर प्रदेश की ओर से कहा गया कि उसे घर से पुलिस ने पकड़ा है और झूठा मामला बनाया है।

विचारण के दौरान स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गए, वहीं एक पुलिस साक्षी ने शासकीय वाहन से भ्रमण के दौरान कार्रवाई करना बताया। दो अन्य साक्षियों ने एक ही मोटरसाइकिल में जाकर मादक पदार्थ जब्त करना बताया।

साक्षियों के बयान में विरोधाभास होने और जब्त आर्टिकलों में भी अंतर होने पर अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को प्रकरण से दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया।

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