सतना: सत्र अदालत ने आरोपिया को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया
- हत्यारी महिला को आजीवन कारावास
- आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
- अदालत में भादवि की धारा 302 का अपराध प्रमाणित
डिजिटल डेस्क,सतना। पत्नी के रूप में रह रही महिला द्वारा हत्या किए जाने के एक मामले में हत्या का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर रामपुर बाघेलान की सत्र अदालत ने आरोपिया को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश जैनुल अब्दीन की कोर्ट ने रामपुर बाघेलान के वार्ड क्रमांक-5 निवासी राजकली कोल पर जुर्माना भी लगाया है।
हत्या कर दर्ज कराई रिपोर्ट
पीआरओ अभियोजन संजय यादव ने बताया कि आरोपिया युवराज सिंह की पत्नी के रूप में उसके साथ रहती थी। 18 मार्च 2022 को आरोपिया ने युवराज सिंह की तौलिया से गला दबाकर हत्या कर दिया और सबूत मिटाने के लिए उसने रामपुर थाने में सूचना दी कि युवराज सिंह 6-7 बजे उसके घर आया और कहा कि महुरछ में उसका घर वालों से झगड़ा हो गया है, उसे सीने में दर्द है।
तब उसने युवराज सिंह को चारपाई में लिटा दिया। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। सूचना पर रामपुर बाघेलान थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और विवेचना के बाद हत्या के सबूत पाए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
अदालत ने भादवि की धारा 302 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ मनीष पांडेय ने पक्ष रखा।