अदालत: सांगली में पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोपी पति-पुत्र बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत
- पिछले साल ही आरोपी पत्नी को मिल गई थी जमानत
- पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोपी पति-पुत्र को जमानत मिली
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सांगली में पत्नी के प्रेमी की हत्या के आरोपी पति-पुत्र को जमानत दे दी। वे पांच साल से जेल में बंद थे। इस मामले में पत्नी भी आरोपी थी, जिसे अदालत से पिछले साल ही जमानत मिल गई थी। इस मामले में अब तक एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी। न्यायमूर्ति कोतवाल ने पिता प्रताप पाटिल और उनके बेटे अनिकेत पाटिल की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि हमला करने के लिए पाटिल परिवार के खिलाफ पर्याप्त सामग्री थी।
वे 25 मई 2019 से जेल में बंद हैं। इसके बावजूद अब तक एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मुकदमा शुरू होने और समाप्त होने में बहुत लंबा समय लगेगा। बेटे अनिकेत पाटिल ने मई 2019 में अपनी मां और पीड़िता को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसके पिता प्रताप पाटिल ने तब पीड़ित भगवान पाटिल को उसकी पत्नी से दूर रहने की चेतावनी दी थी।
आरोप है कि वह हमेशा शोभा पाटिल से मिलने की कोशिश करता था। भगवान के पिता को 25 मई 2019 की रात करीब 10 बजे प्रताप, शोभा और अनिकेत भगवान के साथ मारपीट कर घायल कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गयी थी। सांगली पुलिस ने पति, पत्नी और बेटे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही वे जेल में बंद थे। सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी थी। इसके बाद वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया