कामगारों को मतदान के लिए अवकाश मिलेगा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मंगलवार को त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए अवकाश की सुविधा मिलेगी। कामगार अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इसके लिए प्रबंधकगण मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं। वे पूर्व परम्परा के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए 2-2 घंटे की सुविधा देंगे अर्थात पहली पाली नियमित समय से 2 घंटे पहले बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे बाद प्रारंभ की जायेगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कोई कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरंतर प्रकिया की श्रेणी में आते हैं। उनमें श्रमिकों को वोट डालने के लिए बारी.बारी से पर्याप्त समय दिया जायेगा। संबंधित ग्राम पंचायतों के मतदान क्षेत्रों की दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को भी मतदान की सुविधा मिलेगी। उनके लिए निर्धारित दिवस पर दुकान, संस्थान बंद व अवकाश न रखते हुए मतदान के दिन अवकाश रखेंगें। 13 जून को जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 में रिक्त जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है।