नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना में दोषी अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड

Bhaskar Hindi
Update: 2023-08-19 06:09 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त सोमकमल सोनी को पास्को एक्ट की धारा ७/८ के आरोप में ०३ वर्ष के कठोर कारावास तथा २००० रूपए के अर्थदण्ड एवं आईपीसी की धारा ३५४ के आरोप में ०२ वर्ष का कठोर कारावास तथा १००० रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना के न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी द्वारा सुनाया गया है। अभियोजन घटना को लेकर संक्षेप में जानकारी दी गई है कि दिनांक ०३ जनवरी को फरियादी नाबालिग बालिका स्कूल से घर आ रही थी रास्ते में आरोपी मिला और मोबाइल नंबर मांगने लगा मना करने पर आरोपी ने बुरी नियत से हांथ पकड़ लिया तब उसने हांथ छुुड़ाया जिस पर आरोपी द्वारा घटना को लेकर जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

पीडि़ता ने परिजनों को इसकी जानकारी देकर अगले दिनांक ०४ जनवरी २०२२ को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ करते हुए आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायालय पन्ना में चली। प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्षों के साक्ष्यों तथा साक्षियों के तथ्यों को बिन्दुवार सुनते हुए परिक्षण कर आरोपी को दोषी माना और सजा संबधी निर्णय आदेश पारित किया गया। 

Tags:    

Similar News