पन्ना: पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के मामले में आरोपी को छ: माह का सश्रम कारावास

  • पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के मामले में आरोपी को छ: माह का सश्रम कारावास
  • अभियुक्त समीर उर्फ पप्पू को आईपीसी की धारा २२४ के तहत दोषी पाते ०६ माह का सश्रम कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-25 08:17 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवराज सिंह गवली द्वारा पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त समीर उर्फ पप्पू को आईपीसी की धारा २२४ के तहत दोषी पाते ०६ माह का सश्रम कारावास की सजा एवं २००० रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है। अभियोजना घटना अनुसार गुनौर थाने में तत्कालीन समय में पदस्थ उपनिरीक्षक एम.के. त्रिपाठी द्वारा दिनांक ३० मई २०१८ को थाने दर्ज अपराध क्रमांक १३२/२०१८ आईपीसी की धारा ३९४ के आरोपी समीर उर्फ पप्पू पिता मोहम्मद बसीर उम्र १९ वर्ष निवासी कोडर थाना जसो जिला सतना को पकडकर मोटर साइकिल जप्त की गई तथा वापिस थाने पहँुचकर आरोपी को मुख्य द्वार के बाहर प्रधान आरक्षक बाबूलाल प्रजापति, आरक्षक हरीलाल सिंह, विजय सिंह को थाने में बंद करने के हेतु सौंपा गया। आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में थाना भवन परिसर से पुलिस को चकमा देकर भाग गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध आईपीसी की धारा २२४ के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई। पुलिस दर्ज प्रकरण की विवेचना कर आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। 

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