पन्ना: मनहर कन्या विद्यालय की प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी, उच्च न्यायालय के प्रकरण में पेश नहीं किया जबावदावा
- मनहर कन्या विद्यालय की प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी
- उच्च न्यायालय के प्रकरण में पेश नहीं किया जबावदावा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। लोक शिक्षण संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग द्वारा शासकीय मनहर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्ना की प्राचार्य श्रीमती भारती खरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र क्रमांक/विधि/२०२४/२६४० दिनांक ७ अप्रैल २०२४ के अनुसार श्रीमती खरे को उच्च न्यायालय जबलपुर के डब्ल्यू.पी. २०८६/२०२४ महेन्द्र कुमार खरे बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में कलेक्टर पन्ना द्वारा ओआईसी नियुक्त किया गया था। प्रकरण में उनके द्वारा कोई जबाव दावा प्रस्तुत नहीं नहीं किया गया एवं अव्यवहारिक तर्क देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एवं विधि कार्य में संलग्न कर्मचारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। जिससे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों की अव्हेलना होने के साथ ही उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरती गई है।
उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम १९६५ के नियम ३ के उपनियम (१)(२)(३) का उल्लघंन है। शासकीय आदेशों की अव्हेलना एवं अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम १९६६ के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। श्रीमती भारती खरे ने उक्त नोटिस का जबाव तीन दिवस के अंदर लोक शिक्षण कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया है। जिससे समयावधि मतें प्रतिवाद प्राप्त न होने एवं जबावदावा प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।