पन्ना: गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में प्रारंभ होगी द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया
- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत
- गैर अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में प्रारंभ होगी द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया
डिजिटल डेस्क, पन्ना। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश के लिये प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया सपन्न हो चुकी है। प्रथम चरण के उपरान्त स्कूलों में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाना है। सत्र 2024-25 द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्देशानुसार आवेदकों को पृथक से आवेदन एवं सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं हैं। आवेदन में केवल स्कूल की च्वाइस ही अपडेट हो सकेगी द्वितीय चरण में स्कूल च्वाइस अपडेट करने हेतु वह आवेदक पात्र नहीं है जो सत्यापन उपरान्त अपात्र पाए गये थे।
जिन आवेदकों को प्रथम चरण मे स्कूल आवंटन हुआ है एवं आवंटित स्कूल मे प्रवेश ले लिया है वह द्वितीय चरण हेतु पात्र नहीं है वह आवेदक जिन्होंने सत्र 2024-25 प्रथम चरण मे आवेदन किया था एवं सत्यापन उपरांत पात्र पाए गये थे किन्तु प्रथम चरण मे कोई स्कूल आवंटित नही हुआ है अथवा प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संबंधित स्कूल में प्रवेश की च्वाइस अपडेट कर सकतेे है। द्वितीय चरण प्रवेश प्रक्रिया हेतु दो से चार अप्रैल तक आवेदकों द्वारा स्कूलों की च्वाइस को अपडेट किया जा सकेगा। आठ अप्रैल को द्वितीय चरण हेतु ऑनलाईन लॉटरी, 12 से 18 अप्रैल तक आवंटन उपरांत स्कूल में प्रवेश एवं संबंधित स्कूल द्वारा मोबाईल एप से एडमिशन रिपोर्टिंग की जाएगी।