Panna News: रबी फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर

  • रबी मौसम 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी
  • रबी फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर

Bhaskar Hindi
Update: 2024-11-29 10:08 GMT

Panna News: शासन द्वारा रबी मौसम 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके तहत जिले के किसान गेहूं सिंचित एवं असिंचित, चना और मसूर, सरसों पुसल का बीमा करा सकते हैं। बीमा योजना में प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ कीट व्याधि, ओलावृष्टि इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों को होने वाले नुकसान में राहत प्रदान की जाती है। बीमा योजना का लाभ ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भूधारक व बटाईदार हैं को मिल सकेगा। अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो योजना में शामिल होने के इच्छुक हैं वह भी बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र सत्यापित कर तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकते हैं। बीमा के तहत रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है। जिसके अनुसार कृषक द्वारा गेहूं सिंचित के लिए 600 रूपए एवं असिंचित के लिए 306 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम देय होगा। इसी तरह चना फसल के लिए 435 रूपए मसूर के लिए 330 रूपए और सरसों के लिए 264 रूपए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम की दर निर्धारित है।

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आवश्यक दस्तावेज

बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज भी निर्धारित किए गए हैं। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित बैंक एवं सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके लिए बुवाई प्रमाण पत्र या स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना जरूरी है जबकि अऋणी कृषकों को भूमि दस्तावेज, नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फसल बुआई प्रमाण पत्र इत्यादि जमा कराना जरूरी है। बटाईदार किसान या किराये पर ली गई भूमि की स्थिति में भूमि मालिक के साथ अनुबंध समझौता, किराया या पट्टा विलेख इत्यादि दस्तावेज अनिवार्य है। बीमा करवाने के लिए किसान बैंक की निकटतम शाखा या सहकारी समिति, ग्राहक सेवा केन्द्र अथवा कॉमन सर्विस सेन्टर, फसल बीमा पोर्टल, क्रॉप इंश्योरेंस एप, एआईसी के प्रतिनिधि या कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ए.पी. सुमन ने बताया कि एक ही अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। किसान द्वारा इसकी सूचना संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों द्वारा समान रकवा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में कृषक के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कम्पनी के पास होगा।

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