पन्ना: शहर में बगैर पंजीयन के चल रहे विवाह घरों को नगर पालिका ने दिया नोटिस

  • शहर में बगैर पंजीयन के चल रहे विवाह घरों को नगर पालिका ने दिया नोटिस
  • एक सप्ताह के अंदर मांगा जवाब नहीं तो होगी वैधानिक कार्यवाही

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-13 08:23 GMT

डिजिटल डेस्क, पन्ना। नगर पालिका परिषद पन्ना क्षेत्र अंतर्गत संचालित विवाह घर जो बगैर पंजीयन के नियम विरुद्ध चल रहे हैं उन सभी संचालकों को नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शशि कपूर गढपाले ने नोटिस जारी करते हुए सात दिवस के अंदर पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिन मैरिज गार्डन संचालक को नोटिस जारी किया गया है उनमें आशीष अग्रवाल, मोहम्मद नसीम, श्रीमती शांति कुशवाहा, बसंत लाल गुप्ता, रजब खान, रामा शिवहरे, सीताराम पटेरिया, संतोष मिश्रा शामिल है। दिए गए नोटिस में उल्लेख किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग आदर्श उपविधि 2020 अंतर्गत पंजीयन की स्वीकृति प्राप्त किए बगैर अनाधिकृत रूप से विवाह गृह का संचालन किया जा रहा है एक सप्ताह के अंदर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें समय अवधि पश्चात आपके विरुद्ध नियम अनुसार वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

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नियमों का पालन न करने वाले मैरिज गार्डन संचालकों को भी नोटिस

मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आज 12 फरवरी को नगर पालिका क्षेत्र में उन मैरिज गार्डन के संचालकों को भी नोटिस जारी किया है। जिन्होंने नगर पालिका परिषद के कार्यालय में पंजीयन तो कराया है लेकिन शासन के द्वारा निर्धारित नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा है। विभिन्न मैरिज गार्डन में जो निकाय की टीम के द्वारा कमियां पाई गई है ऐसे लोगों को भी नोटिस जारी किया गया है जिसमें सेवक लाल कुशवाहा, जगत प्रसाद कुशवाहा, सन्मत जैन, शेख वाहिद, नरेश शिवहरे, गिरीश शर्मा, मनोज केसरवानी शामिल हैं। इन लोगों को जारी किए गए नोटिस में उल्लेख किया गया है कि आपको निकाय द्वारा विवाह स्थल पंजीयन एवं उपभोग आदर्श उप विधि 2020 अनुसार पंजीयन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। आपके द्वारा विवाह स्थल का संचालन आदर्श उपविधि 2020 के अनुसार नहीं किया जा रहा है जैसे ठोस अपशिष्ट पदार्थ का संग्रहण एवं निस्तारण समुचित तरीके से नहीं होना, विवाह स्थल के बाहर बोर्ड जिसमें पंजीयन संख्या, जमा राशि आदि का बोर्ड नहीं लगाया जाना साथ ही विवाह स्थल पर अग्निशमन प्रणाली विहित मापदंड के अनुसार नहीं पाई गई है। इसी तरह विवाह या अन्य आयोजन के दिन पर्याप्त संख्या में गार्डो की व्यवस्था नहीं की जा रही है। एक सप्ताह के अंदर अपना-अपना जबाव प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

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इनका कहना है

बगैर पंजीयन के चल रहे मैरिज गार्डन एवं जो पंजीयनशुदा हैं उनके द्वारा नियमों का पालन न किए जाने पर उनको नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी कर जबाव मांगा गया है। समय अवधि में जबाव प्राप्त न होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

शशिकपूर गढपाले

सीएमओ नगर पालिका परिषद पन्ना 

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