एक ही पंजीयन से कॉलोनाइजर्स कर सकते हैं कहीं पर भी कार्य
डिजिटल डेस्क, पन्ना। कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर कहीं पर भी निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय.सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी। मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किए गए हैं। आवेदन की सुविधा ई-नगर पालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, एसएमएस एवं वाट्सएप के जरिए आवेदक को सूचना व सर्टिफिकेट प्रदान की जाने की सुविधा और विभिन्न रिपोट्र्स की सुविधा भी रहेगी। कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएँगेए जो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे।