मध्यप्रदेश: ग्राम सुंदरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शराब दुकान को हटाये जाने सौंपा आवेदन
- आचार संहिता समाप्त होने के बाद शुरू हुई जनसुनवाई
- आवेदन लेकर पहुंचने लगे लोग
- आवेदन के माध्यम से दुकान हटवाये जाने की मांग की गई
डिजिटल डेस्क, पन्ना। आचार संहिता समाप्त होने के बाद एक बार फिर से जनसुनवाई शुरू हो गई है और लोग अपने-अपने आवेदन लेकर पहुंचने लगे हैं। मंगलवार 18 जून को आयोजित जनसुनवाई में शहर के इंद्रपुरी कालोनी निवासी पुष्पेन्द्र सिंह ने कलेक्टर पन्ना के नाम एक शिकायती आवेदन सौंपते हुए मांग की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 ग्राम सुंदरा में देशी-विदेशी कम्पोजिट दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग से 50 मीटर की परिधि में संचालित है जबकि मध्य प्रदेश शासन राजपत्र दिनांक 31 मई 2018 में जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बीस हजार या उससे कम है दुकान की दूरी 220 मीटर से कम नहीं होना चाहिए जबकि यह दुकान मात्र 50 मीटर की दूरी पर संचालित है।
जिसमें मदिरा दुकान सुंदरा जो एनएच-39 में नियम विरूद्ध है। वर्तमान में आबकारी ठेका वर्ष 2024-25 में भी उसी स्थान पर दुकान संचालित है। आवेदन के माध्यम से दुकान हटवाये जाने की मांग की गई है।