मतदान के लिए तीन नवम्बर को मजदूरों को सवैतनिक अवकाश -

मतदान के लिए तीन नवम्बर को मजदूरों को सवैतनिक अवकाश -

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-13 10:04 GMT
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डिजिटल डेस्क, रायसेन। श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश के 28 विधानसभा उप चुनाव क्षेत्र में श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटोती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसे व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे या उसमें कोई कमी ऐसे दिन के लिये मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुये भी, उसे ऐसे दिन के लिये वह मजदूरी संदत की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयी होती। यदि किसी नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे नियोजक जुर्माने से जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी, जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजक के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकी है। अतः उक्त उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक स्थापना अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का परिपालन अनिवार्यत सुनिश्चित करें।

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