इंदौर से गाड़ी में रखकर सोना बेचने दमोह आया व्यापारी पकड़ाया, 2 लाख 63 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ा

चेकिंग के दौरान सीएसपी कार्यालय के सामने पुलिस ने गाड़ी की थी जब्त इंदौर से गाड़ी में रखकर सोना बेचने दमोह आया व्यापारी पकड़ाया, 2 लाख 63 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ा

Bhaskar Hindi
Update: 2021-09-16 08:16 GMT
इंदौर से गाड़ी में रखकर सोना बेचने दमोह आया व्यापारी पकड़ाया, 2 लाख 63 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ा

डिजिटल डेस्क दमोह। इंदौर से अवैध तरीके से सोना दमोह में बेचने आए एक सराफा व्यापारी को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। जिसके पास भारी मात्रा में सोना होने के बाद की गई पूछताछ में के बाद पुलिस ने वाणिज्यकर विभाग एईबी को जानकारी दी। इसके बाद दमोह पहुंची टीम ने सराफा व्यापारी से पूछताछ करते हुए सोना के दस्तावेज आदि मांगे, जो कि उपलब्ध नहीं थे। मौके पर सेलटैक्स एईबी टीम ने टैक्स, पैनॉल्टी और फाइन लगाते हुए 2 लाख 63 हजार रुपए  का जुर्माना लगाया। इसके बाद ही व्यापारी को छोड़ा गया। मामले में सोने के अवैध व्यापार की चर्चाएं व्याप्त है।
 पुराना थाना के समीप कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार एमपी 09 बीडी 0545 को रोका था। जिसके चालक प्रसन्नजीत बंगाली ने पुलिस को बताया कि वह इंदौर से आया है और दमोह में कुछ व्यापारियों को सप्लाई देने पहुंचा था। उसके साथ बंटी नाम का कोई सराफा व्यापारी भी कार में मौजूद था। पुलिस को संदेह होने पर जब कार को चेक किया गया तो उसमें सोने के भारी मात्रा में जेबरात देखने मिले। अवैध गोल्ड स्मगलिंग के संदेह में पुलिस ने तत्काल ही कार को अपनी अभिरक्षा में लेकर पहुंचाया और अधिकारियों को जानकारी दी। टीआई कोतवाली सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि कार सवारों से सामान्य पूछताछ के बाद हमारे द्वारा तत्काल सतना की सेलटैक्स एईबी टीम को सूचना दे दी थी। कार में करीब 600 ग्राम सोना रखा हुआ था, जिसके कोई कागज आदि नहीं थे। इसके बाद शाम को सतना से एंटी इबेजन ब्यूरो की टीम कोतवाली पहुंची। जहां कार को उनके सुपुर्द कर दिया गया था। इसके बाद की कार्रवाई उसी टीम द्वारा की गई थी। पुलिस मामले में इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। सेलटैक्स टीम की कार्रवाई के बाद कार और व्यापारी को भी छोड़ दिया गया था। मामले में एईबी सतना चीफ विजय पांडेय ने बताया कि दमोह पुलिस की सूचना पर टीम दमोह पहुंची थी। इस दौरान टीम सर्चिंग पर ही थी। इस दौरान कार में रखे सोने का तौल कराया गया तो वह 496.50 ग्राम पाया गया था। इस दौरान कार सवार ड्राइवर प्रसन्नजीत बेंगाली और व्यापारी बंटी से पूछताछ भी की गई। साथ ही सोने के संबंध में कागज भी प्रस्तुत करने कहा गया, लेकिन वह कुछ नहीं दिखा सका। इसके बाद एक ऑनलाइन बिल दिखाया गया, जो कि सोने से संबंधित नहीं था। इसके बाद सोने के तौल के आधार पर इंदौर के सराफा व्यापारी की फर्म साईं कृपा ज्वेलर्स के संचालक के विरुद्ध जीएसटी सेक्शन की धारा 130 के तहत प्रकरण बनाते हुए कार्रवाई की गई। साथ ही टैक्स, पैनॉल्टी और फाइल मिलाकर 2 लाख 63 हजार करीब का जुर्माना अधिरोपित किया गया। जिसके जमा करने के बाद ही व्यापारी को जाने दिया गया। 
क्या ऐसे ही होता है सोने का अवैध व्यापार
सेलटैक्स जीएसटी दल प्रभारी अमित पटेल ने बताया कि जब उक्त कार सवार सराफा व्यापारी बंटी से पूछताछ की गई तो उसने पहले भी इसी तरह सोना लाकर दमोह बेचने आने की बात कही। साथ ही बताया कि इस बार वह बिल आदि लाना भूल गया है। जबकि सोना पूरी तरह  अवैध बताया गया है। जिसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त है। पुलिस के अनुसार व्यापारी को सिटीनल से पुराने थाना की ओर आते पकड़ा था। इस लाइन में बड़ी संख्या में स्थानीय सराफा व्यापारियों के निवास भी है। ऐसे में संदेह है कि दमोह में इसी तरह इंदौर व अन्य जगहों से अवैध रूप से सोना लाकर बिना जीएसटी के ही विक्रय कर दिया जाता है। मामले में पुलिस और सेलटैक्स जीएसटी टीम की सॉफ्ट और हाइड कार्रवाई भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। मामले में सख्त जांच होने पर बड़े खुलासा होने की उम्मीद है। हालांकि, फिलहाल इंदौर के सराफा व्यापारी को छोड़ दिया गया है। जिसका सही और पूरा नाम भी सेलटैक्स और पुलिस बताने से कतरा रही है।
 

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