रायसेन: जिले में प्रत्येक रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन जिले में सातों दिवस रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
रायसेन: जिले में प्रत्येक रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन जिले में सातों दिवस रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
डिजिटल डेस्क, रायसेन। रायसेन नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देश के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने सम्पूर्ण रायसेन जिले में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत जिले मे आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत प्रत्येक रविवार को पेट्रोल पंप एवं मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा लोग अपने घरो में ही रहेंगे। टोटल लॉक डाउन की शर्ते पूर्व में जारी आदेश के तहत यथावत रहेंगी। जिले में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सप्ताह में सातों दिवस रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। आवश्यक सेवाओं में संलग्न शासकीय सेवक तथा मीडियाकर्मी प्रतिबंध से मुक्त कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत सभी शासकीय/अशासकीय अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, पुलिस और प्रशासनिक गतिविधियां, विद्युत विभाग, स्थानीय निकाय एवं इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी प्रयोजन के लिए टोटल लॉकडाउन तथा कर्फ्यू से मुक्त रहेंगे। साथ ही आवश्यक सेवाओं में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया और बैंककर्मी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06 बजे से 09.30 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। इनको रहेगी लॉकडाउन से छूट इसी प्रकार औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन संबंधी गतिविधियों अनवरत चलती है वे लॉक डाउन से मुक्त रहेगी। मंडीदीप स्थित औद्योगिक इकाईयों एवं जिले में स्थित अन्य समस्त औद्योगिक इकाईयां को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। साथ ही जिले में स्थित समस्त पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसियों तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकानो भी लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है। जिले में बिना अनुमति जुलूस, रैली, धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध जिले में किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना, प्रदर्शन आदि को बिना अनुमति पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता हैं। यह आदेश सम्पूर्ण जिले में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।