महिला के साथ छेड़खानी मामले में तीन वर्ष की सजा

बुलढाणा महिला के साथ छेड़खानी मामले में तीन वर्ष की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-05-02 11:22 GMT
महिला के साथ छेड़खानी मामले में तीन वर्ष की सजा

डिजिटल डेस्क, बुलढाणा। महिला के साथ छेड़खानी करने के मामले में दोषी आरोपी को विशेष जिला न्यायालय ने तीन वर्ष की सजा व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। विशेष जिला न्यायालय ने २९ अप्रैल को फैसला दिया है। पीड़ित महिला ८ दिसंबर २०१८ को अमडापुर पुलिस स्टेशन में आरोपी गजानन संतोष बोक्से के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता पिछड़े वर्ग तथा आरोपी मराठा समाज का होने से उसके खिलाफ एट्रासिटी कानून के अनुसार अपराध दर्ज किया था। इस मामले की जांच तत्कालीन बुलढाणा उपविभागीय पुलिस अधिकारी बी. बी. महामुनी ने कर, दोषारोप पत्र विशेष न्यायालय में दर्ज किया था। इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड. संतोष खत्री ने काम किया। छह लोगों का बयान लेने के पश्चात दोनों पक्ष की ओर से किये गये युक्तिवाद को सुनने के पश्चात विशेष जिला न्यायाधीश आर.एन. मेहरे ने आरोपी गजानन बोक्से निवासी हरालखेड तहसील चिखली इसे तीन वर्ष की सजा व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

 

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