धनादेश अनादर मामले में आरोपी को तीन माह की सजा

बुलढाणा  धनादेश अनादर मामले में आरोपी को तीन माह की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-05-31 12:18 GMT
धनादेश अनादर मामले में आरोपी को तीन माह की सजा

डिजिटल डेस्क, बुलढाणा। ऋण की राशि वापिस करने हेतू बुलढाणा अर्बन पतसंस्था ने दिया हुआ धनादेश अनादरीत मामले में प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्ट नं.२ बुलढाणा ने आरोपी को तीन माह की सादी कैद की सजा व मुआवजे के रूप में बुलढाणा अर्बन पतसंस्था को ९६१०५ रूपये देने का निर्णय दिया।बुलढाणा अर्बन को ऑप क्रेडीट सोसाइटी पतसंस्था मर्या. बुलढाणा रजि.नं.२६७ की मुख्य शाखा से धनंजय शंतनु महाजन ने ३० अक्टूबर २०१४ को व्यक्तिगत ऋण लिया था। उस ऋण की वापसी आरोपी ने नियमित रूपसे न करने से ऋण बकाया रहा। इसी के चलते पतसंस्थाव्दारा वसूली की कार्यवाही दरमियान आरोपी ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा बुलढाणा का ५ अगस्त २०१५ का धनादेश क्र.०००००१ रु.६०,०००/- का धनादेश आरोपी ने पतसंस्था में दिया। पतसंस्था ने बैंक में जमा करने पर आवश्यक राशि बैंक में उपलब्ध न होने से धनादेश अनादरीत हुआ। पतसंस्थाव्दारा पंजीकृत नोटिस भेजी। किंतु आरोपी धनंजय शंतनु महाजन ने नोटिस लेकर भी ऋण की वापसी के लिए धनादेश की राशि बैंक में जमा नहीं की। इसी के चलते फरियादी बुलढाणा अर्बन पतसंस्थाव्दारा ऋण अधीक्षक प्रशांत सुरेश कुलकर्णी ने विद्यमान न्यायालय में फौजदारी मामला दायर किया था। इस मामले में न्यायालयीन कामकाज दरम्यान फरियाद की ओर से प्रशांत सुरेश कुलकर्णी का जबाब लिया गया। कार्यवाही पश्चात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, कोर्ट नं.२ बुलढाणा ने २१ मई २०२२ को आरोपी धनंजय शंतनु महाजन पर आरोप स्पष्ट होने से आरोपी को तीन माह की सादी कैद व मुआवजे के रूप में रु.९६१०५/- फरियादी संस्था को देने के आदेश पारित किए है। यह निर्णय प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी निरंजन बी. चव्हाण, कोर्ट नं. २ बुलढाणा ने दिया। शिकायतकर्ता पतसंस्था की ओर से जिला न्यायालय, बुलढाणा के एड. राजेश काशीकर ने पैरवी की।

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