नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं की पहचान बताएंगे ये दस्तावेज
पन्ना नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं की पहचान बताएंगे ये दस्तावेज
डिजिटल डेस्क,पन्ना। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की सूची जारी की है। मतदाताओं से कहा गया है कि अपनी पहचान बताने के लिए कोई एक दस्तावेज साथ में लाएं और मतदान करें। निर्धारित दस्तावेजों में निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड सभी सफेद, नीला, पीला एवं गुलाबी बैंक किसान, डाकघर पासबुक,शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा,रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि विकलांगता प्रमाण पत्र निराश्रित प्रमाण-पत्र पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स,आयकर पहचान-पत्र पीएएन कार्ड राज्य केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यौगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र छात्र पहचान-पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अजा अजजा अन्य पिछड़ वर्ग अधिवासी प्रमाण-पत्र पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुकए पेंशन अदायगी आदेश भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण-पत्र रेलवे पहचान-पत्र स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र फोटोयुक्त आधार कार्ड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटायुक्त मतदाता पर्ची राज्य निर्वाचन आयोग के एप जनित ई-फोटो मतदाता पर्ची और बायोमैट्रिक डिवाइस पर आधार नम्बर से पहचान स्थापित करने के लिए उक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ में लाकर नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान किया जा सकेगा। इस सूची में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा। जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऊपर दर्शाए गए कोई दस्तावेजए जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है। उससे परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति दी जायेगी। इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। बशर्ते ऐसे दस्तावेज के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती हो।