राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने मारे अवैध शराब अड्डों पर छापे, 16 गिरफ्तार
कार्रवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने मारे अवैध शराब अड्डों पर छापे, 16 गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, बुलढाणा। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग व्दारा लगातार तीन दिनों के शासकीय अवकाश के अनुषंग से अवैध शराब अड्डो पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए संयुक्त मुहिम चलाई। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के आयुक्त, नागपुर के विभागीय उपायुक्त एवं अधीक्षक भाग्यश्री पं. जाधव के मार्गदर्शन में जिले के राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यालय आदेश से 19 एवं 20 नवम्बर, ऐसे दो दिन मुहिम चलाई गई। उत्पादन शुल्क विभाग ने अवैध शराब बिक्री, संग्रहण एवं निर्मिति पर छापा मारकर कारवाई की है।जिसमें गवलीपुरा चिखली, शेलगांव आटोल तहसील चिखली, बोराखेडी एवं वरुड शिवार तहसील मोताला, राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 6 तहसील खामगांव, देउलगांव मही तहसील देउलगांव राजा, इन जगह अवैध शराब व्यवसाय पर निरीक्षक चिखली एवं खामगांव कार्यक्षेत्र में संयुक्त मुहिम चलाई। जिसमें कुल 16 अपराध दर्ज पर 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 212 लीटर कच्ची शराब, 2634 लीटर महुवा रसायन, 30.35 लीटर देशी शराब, 1.62 लीटर विदेशी शराब, एक वाहन जब्त कर 1 लाख 51 हजार 770 रूपए का माल जब्त किया है। इस कार्रवाई दौरान देउलगांव मही से देउलगांव राजा महामार्ग के होटल निर्सग धाबा, इस जगह अवैध देशी शराब बिक्री की गुप्त जानकारी मिली थी।
धाबा संचालक ने दस्ता कर्मी को किया घायल {उसके अनुसार उस जगह दस्ते ने छापा मारकर अरुण तेजराव शिंगणे के खिलाफ महाराष्ट्र शराब बंदी कानून की धारा 65 ई के तहत अपराध दर्ज किया है। उस होटल/ धाबा मालिक अमोल तेजराव शिंगने ने दस्ते में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारियों से विवाद, गालीगलौज करते जान से मारने की धमकी दी। साथ ही लोहे की पाइप से कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दस्ते में शामिल कर्मचारी विशालसिंह पाटील को घायल किया एवं सरकारी काम में बाधा निर्माण की। इस मामले मेंे प्रकाश वीरभद्र मुंगडे ने देउलगांव राजा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अमोल तेजराव शिंगने के खिलाफ भादंसं 1860 धारा 353, 332, 504,506 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया। न्यायालय के सामने हाजिर करने पर आरोपी को 14 दिन की न्यायालयीन कस्टडी में रवाना किया है।
शासकीय कार्य के दौरान हमला करना गंभीर अपराध- भाग्यश्री जाधव
शासकीय कामकाज करते सरकारी कर्मचारियों पर इस तरह हमला करना यह गंभीर अपराध है। उक्त आरोपी के खिलाफ जल्द ही फौ.प्र.सं. की धारा 93 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में निरीक्षक जी.आर.गांवडे, आर.आर.उरकुडे, दुय्यम निरीक्षक एन.के.मावले, आर.के.फुसे, पी.वी. मुंगडे, एस.डी.चव्हाण, वार.रा. बरडे एवं सभी जवान, ,वाहनचालक ने की है, ऐसी जानकारी अधीक्षक भाग्यश्री जाधव ने दी है।