श्योपुर: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर वेबिनार आयोजित किया गया

श्योपुर: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर वेबिनार आयोजित किया गया

Bhaskar Hindi
Update: 2020-12-25 09:08 GMT
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डिजिटल डेस्क, श्योपुर। श्योपुर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन वेबिनार के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में किया गया। वेबिनार में खाद्य मा. मंत्री श्री बिसाहूलाल साहू, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री फैज अहमद किदवई, संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री तरूण कुमार पिथोडे द्वारा नवीन राष्ट्रीय खाद्य सरंक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में अवगत कराया गया। साथ ही उपभोक्ता अपने अधिकारो का प्रयोग किस तरह करें। इस संबंध में भी अवगत कराया गया। जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय श्योपुर के सभागार में कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एसएन चौहान, एआरसीएस श्री रविन्द्र शर्मा, नोडल अधिकारी सीसीबी श्री दिनेश गुप्ता, नापतौल निरीक्षक श्री शैलेन्द्र पवार, डीपीओ महिला बाल विकास श्री ओपी पाण्डेय, डीपीएमयू श्री विवेक पाराशर उपस्थित थे। वेबीनार में उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम एक तीन स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र राष्ट्रीय (एनसीडीआरसी), राज्य (राज्य आयोग) और जिला स्तरों (जिला मंचो) पर प्रदान करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की मुख्य विशेषताओं के बारे में अवगत कराया गया। जिसमें उपभोक्ता संरक्षण परिषद, केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए), विवाद निपटान प्रक्रिया को आसान बनाया गया, मध्यस्थता, उत्पाद दायितव, ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष बिक्री (डायरेक्ट सेलिंग) संबधी नियम मिलावटी/नकली उत्पादों के लिए जुर्माना के बारे में बताया गया। साथ ही केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) उपभोक्ता के एक वर्ग को राहत प्रदान करना, सशक्त बनाना, सीसीपीए को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लघंन की जांच करने और शिकायत दर्ज करने/अभियोजन करने का अधिकार, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना, अनुचित व्यापार चलनों और भ्रामक विज्ञापनों को जारी न रखने के आदेश देना। भ्रामक विज्ञापनों के विनिर्माताओं/समर्थनकर्ताओं/प्रकशकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना से संबंधित शासकीय अधिसूचना अभी प्रकाशनाधीन हैं। इसी प्रकार विवाद समाधान प्रकिया का सरलीकरण, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व, उपभोक्ताओं को लाभ, नियम और विनियम के बारें में विस्तार से जानकारी दी गई।

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