छेड़छाड़ और पास्को अंतर्गत 4 मामलों में आरोपियों को सश्रम कारावास की सज़ा

वाशिम छेड़छाड़ और पास्को अंतर्गत 4 मामलों में आरोपियों को सश्रम कारावास की सज़ा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-08 10:19 GMT
छेड़छाड़ और पास्को अंतर्गत 4 मामलों में आरोपियों को सश्रम कारावास की सज़ा

डिजिटल डेस्क, वाशिम. दोषसिद्धि का प्रमाण बढ़ाने हेतु शासन की ओर से बार-बार शासन परिपत्रक / मार्गदर्शक सूचनाएं प्राप्त होती है। इसी के तहत वाशिम जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने अपने अधिनस्त सभी उपविभागीय पुलिस अधिकारी तथा सभी पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारियों को बार-बार सूचना और मार्गदर्शन करते हुए दोषसिद्धी प्रमाण में वृध्दि हो, इस हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे है । इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप मई 2022 में मंगरुलपीर पुलिस स्टेशन में दायर अपराधों में 10 वर्ष कारावास और जुर्माना तो मानोरा पुलिस स्टेशन और आसेगाव पुलिस स्टेशन में दर्ज बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणाें में आरोपियों को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा और जुर्माना हुआ है । इसी पृष्ठभूमि पर मंगलवार 7 जुलाई को रिसोड पुलिस स्टेशन में विनयभंग और पास्को के अपराधों के आरोपियों को वि. न्यायालय ने 3 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई । रिसोड पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आरोपी शेख अख्तर शेख अकबर पर अपनी सगी पुत्री के साथ दुष्कर्म के मामले में रिसोड पुलिस स्टेशन में 24 जून 2021 को भांदवि की धारा 354, 354 (अ), (क), (ड) समेत बाललैंगिक अत्याचार की धारा 7, 8 के तहत अपराध दर्ज हुआ था । इस मामले में आरोपी को घटना के दिन ही तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया । यह आरोपी न्यायालयीन हिरासत में होने से इस मामले की गहन जाँच करते हुए चिकित्सकीय व परिस्थितिजन्य सबुत कौशल्यपूर्वक जमा कर जाँच पूर्ण की और 60 दिन के भीतर यह प्रकरण न्यायप्रविष्ठ किया । लगभग 10 माह के ट्रायल के बाद उत्कृष्ठ जांच, सबूतों की उपलब्धता, गवाहों के बयान पर 5 जुलाई 2022 को मा. जिला व सत्र न्यायालय में इस मामले का फैसला हुआ और आरोपी शेख अख्तर शेख अकबर पर लगाए गए आरोप साबित होने से उसे 3 वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई । इस मामले की जाँच महिला पुलिस उपनिरीक्षक श्रीमती शिल्पा सुरगडे ने की तथा कोर्ट पैरवी के रुप में नापुकां अमर ठाकुर ने काम देखा । प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे के मार्गदर्शन में टीएमसी सेल अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक मनीषा तायडे, पुलिस अंमलदार हेकाँ संतोष निखाडे, पुकाँ विष्णू मोटे, पुकाँ दीपक गिरी ने समय-समय पर प्रयास करते हुए दोषसिद्धी को लेकर विशेष प्रयास किए ।

Tags:    

Similar News