हर माह की 19 तारीख को माफिया से सवा लाख रुपये रिश्वत लेते थे एसडीओपी, वीडियो वायरल

हर माह की 19 तारीख को माफिया से सवा लाख रुपये रिश्वत लेते थे एसडीओपी, वीडियो वायरल

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-25 13:40 GMT

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जिले के पाटन क्षेत्र में पदस्थ एसडीओपी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह किसी माफिया से मिलने वाली रकम गिन रहे हैं, साथ ही इस दौरान मोबाइल पर चर्चा भी कर रहे हैं। चर्चा में किसी माफिया से हर माह की 19 तारीख को सवा लाख रुपए लिए जाने की चर्चा की जा रही है। इस वीडियो के वायरल होने से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से एसडीओपी ने चुप्पी साध ली है। सूत्रों के अनुसार पाटन डिवीजन के एसडीओपी एसएन पाठक के कुछ वीडियोज वायरल हुए हैं।

4 मिनिट का है वीडियो

इन वीडियोज में एक 4 मिनिट का है, जिसमें एक कमरे में बैठकर वह रेत माफिया से मिलने वाली रकम का हिसाब-किताब करते हुए व उनके द्वारा दी गई रकम को गिनते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उस कमरे में एक सिपाही मौजूद है और एक माफिया, जो पैसे देने के लिए पहुँचा है। वायरल वीडियो में एसडीओपी पाठक मोबाइल पर चर्चा करते हुए माह की 19 तारीख को रेत माफिया से रकम का हिसाब-किताब करते व किस वाहन से कितनी रकम लेनी है, इसकी एंट्री बाकायदा डायरी में करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वह किसी से कह रहे हैं कि कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर दो।

रेत माफियाओं को खुली छूट

वीडियो वायरल करने करने वालों का कहना है कि एसडीओपी द्वारा रेत माफिया को खुली छूट दी गई है और उसके बदले में हर माह मोटी रकम वसूल रहे हैं। उनकी इस करतूत का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस विभाग में खलबली मची हुई है।

घर में छिपा रखी  थी अवैध शराब

बेलबाग थाना क्षेत्र स्थित कंजड़ मोहल्ला के एक घर में कच्ची शराब जमा कर रखे जाने की  सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर 55 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कंजड़ मोहल्ला स्कूल के पास रहनी वाली चांदनी जाट अपने कमरे में अवैध रूप से हाथ भट्टी की बनी शराब बेचने हेतु रखी है। सूचना पर योजनाबद्ध तरीके से चांदनी जाट के घर दबिश देते हुये चांदनी जाट को सूचना से अवगत कराते हुये तलाशी ली गई तो  घर में 4 कुप्पियों में 55 लीटर कच्ची शराब मिली,  जिसे जब्त करते हुये श्रीमती चांदनी जाट उर्फ अभिलाषा जाट उम्र 30 वर्ष निवासी कंजड़ मोहल्ला के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

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