अनशन पर बैठे ग्रामीण, तब नियुक्त हुआ डॉक्टर, 4 साल से खाली था पद
अनशन पर बैठे ग्रामीण, तब नियुक्त हुआ डॉक्टर, 4 साल से खाली था पद
डिजिटल डेस्क,शहडोल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निपनिया में आखिरकार डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है। सरसी में पदस्थ आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. रमेश कुमार साकेत को निपनिया भेजा गया है। बुधवार शाम को उन्होंने पीएचसी में अपनी आमद भी दे दी। इसके बाद ग्रामीणों का अनशन समाप्त हो गया। पीएचसी निपनिया में डॉक्टर की तैनाती की मांग को लेकर प्रतापभान जायसवाल व अन्य ग्रामीण 15 जुलाई से अनशन पर बैठे हैं। उनके साथ गांव व आसपास के एक दर्जन से अधिक लोग भी मौजूद थे। डॉक्टर की मांग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। इसको देखते हुए सीएमएचओ डॉ. राजेश पांडेय ने आयुर्वेद चिकित्सक की वहां नियुक्ति के आदेश जारी किए। बुधवार को ब्यौहारी एसडीएम पीके पांडेय और बीएमओ डॉ. राजेश मिश्रा ग्रामीणों के बीच पहुंंचे थे। बीएमओ डॉ. रमेश साकेत को साथ लेकर पहुंचे थे। इस बीच पानी पिलाकर उन्होंने प्रतापभान जायसवाल का अनशन खत्म कराया।
4 साल से नहीं था डॉक्टर
ग्राम पंचायत निपनिया उपतहसील पपौंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले चार वर्ष से डॉक्टर नहीं थे। यह पीएचसी एक कंपाउंडर, ड्रेसर, एएनएम और स्टाफ नर्स के भरोसे चल रही थी। इस पीएचसी से आसपास के 52 गांव संबद्ध हैं। डॉक्टर नहीं होने से लोगों को इलाज के लिए रीवा और ब्यौहारी जाना पड़ता था। इससे गांव के गरीब परिवारों को बहुत परेशानी होती है। लगातार मांग करने के बाद भी जब डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई तो ग्रामीणों ने 15 जुलाई से अनशन शुरू कर दिया था।
डेढ़ लाख का कोयला सहित ट्रक जब्त
अमलाई पुलिस ने 25 टन कोयला जब्त किया है, जिसे बटुरा के पास नदी किनारे से अवैध रूप से उत्खनित करने के बाद ट्रक में लोड किया जा रहा था। करीब डेढ़ लाख रुपये के कोयला सहित ट्रक क्रमांक सीजी 15 एसी 2131 को जब्त किया गया है। मामले में ट्रक खलासी प्रदीप यादव निवासी कैथैरा चुरहट जिला सीधी को गिरफ्तार किया गया है। जबकि चालक रवि रावत फरार हो गया। रात में गश्त पर निकले एसआई आशीष झारिया को सूचना मिली थी कि बटुरा में कोयला निकाला जा रहा है। मौके पर जाकर देखा कि कुछ लोग ट्रक में कोयला लोड कर रहे हैं। पुलिस को आता देख बाकी लोग तो भाग निकले लेकिन खलासी पकड़ में आ गया। उसके पास कोयला लोडिंग के संबंध में वैध दस्तावेज नहीं मिले। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर वाहन व कोयला जब्त किया गया। इस मामले में धारा 379 व 4/21 खान व खनिज अधिनियम का अपराध दर्ज किया गया है।