प्रधानमंत्री मान-धन पेंशन योजना

प्रधानमंत्री मान-धन पेंशन योजना

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-29 09:57 GMT
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डिजिटल डेस्क, झाबुआ। लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रधानमंत्री मान-धन योजना अन्तर्गत भविष्य को सुरक्षित, सक्षम और बेहतर बनाने के लिये 60 वर्ष की उम्र के बाद मामूली अंशदान पर 3000 रूपये मासिक पेंशन मिलेगा। इस योजना के तहत कृषक को 18 वर्ष की आयु पर 55 रूपये न्यूनतम तथा 40 वर्ष के लिये किसान को कॉमन सर्विस सेन्टर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिये आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन किताब, स्थानीय जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, दो पासपोर्ट साईज फोटो की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन के लिये किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। निहित तिथि से पहले हितग्राही की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसका जीवन साथी पात्र पेंशन का पचास प्रतिशत मासिक पारिवारिक पेंशन के रूप प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी पारिवारिक पेंशन पति,पत्नी के लिये ही लागू होगी। उप संचालक एवं परियोजना संचालक आत्मा किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री जी.एस. त्रिवेदी ने अवगत कराया कि सभी संस्था भूधारक, भूतपूर्व और वर्तमान संवैधानिक पदधारक, भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्यमंत्री, भूतपूर्व और वर्तमान लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के सदस्य और भूतपूर्व औंर वर्तमान नगर निगमों के मेयर, भूतपूर्व और वर्तमान जिला पंचायतों के अध्यक्ष, केन्द्र राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और उनकी क्षेत्र इकाइयों, केन्द्र या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ओर संबद्ध कार्यालयों, सरकार के अधीन स्वायतशायी संस्थाओं के सभी सेवारत अथवा सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी समूह ‘‘घ‘‘ कर्मचारी शामिल नहीं है,वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेट, वास्तुकार जैसे पेशेवर जो पेशेवर निकायों में पंजीकृत है और निजी प्रैक्टिस के द्वारा अपना पेशा चला रहे है, उक्त श्रेणी के कृषक योजना अन्तर्गत अपात्र होंगे।

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