घर व पानी टैक्स नहीं भरने पर सरपंच पद गंवाना पड़ा,कोर्ट ने अपात्र घोषित किया
घर व पानी टैक्स नहीं भरने पर सरपंच पद गंवाना पड़ा,कोर्ट ने अपात्र घोषित किया
डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला परिषद नागपुर के काटोल पंचायत समिति के तहत आने वाली दुधाला ग्राम पंचायत की सरपंच नीलिमा विजयराव सरोदे द्वारा समय रहते घर तथा पानी टैक्स अदा न करने के कारण अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र ग्रापं अधिनियम 1958 के तहत धारा 14 (1) (ह) के तहत अपात्र घोषित किया गया है। ग्रापं सदस्य राजेश रामा लाकड़े, नंदा शंकर कोचे, मनीषा हरिचंद्र हिंगणकर को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए महाराष्ट्र ग्रापं अधिनियम 1958 की धारा 14 (1) (ज-3) अनुसार अतिरिक्त जिलाधिकारी नागपुर के कोर्ट ने ग्रापं सदस्यता के लिए अपात्र घोषित किया है।
दुधाला ग्राम पंचायत के सरपंच तथा अन्य तीन सदस्यों के खिलाफ दुधाला के पूर्व सरपंच किशोर मारोतराव रेवतकर ने शिकायत दर्ज की थी, जिस पर यह निर्णय दिया गया है। दुधाला ग्राम पंचायत की सरपंच नीलिमा सरोदे तथा अन्य सदस्यों ने बताया कि, अब तक अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की प्रति नहीं मिली है। आदेश मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।
पत्नी का हत्यारा पुलिस रिमांड में
सिर पर सिलबट्टे से वार कर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को वाड़ी पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी सिद्धार्थ सोनपिपरे को एक दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बताया जाता है कि, रातभर गायब रही पत्नी के वापस लौटने पर पूछताछ के दौरान तैश में आकर सद्धार्थ ने उसकी हत्या कर दी थी। पत्नी अलका सोनपिपरे की हत्या करने के बाद वाड़ी थाने में जाकर सिद्धार्थ ने आत्मसमर्पण किया था। उसने पुलिस को बताया था कि, उसने पत्नी अलका की हत्या कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सम्राट अशोक चौक, आंबेडकर नगर निवासी अलका सोनपिपरे (28) की पति सिद्धार्थ ने सिलबट्टे से सिर पर वार कर उसकी हत्या की।
आरोपी सिद्धार्थ सोनपिपरे (35) ने पुलिस को बताया कि, गत दिनों उसकी पत्नी अलका रात को घर से गायब रही। दूसरे दिन सुबह जब वह घर लौटी तो उसने पूछताछ की। उसका कोई सटीक जबाब नहीं मिलने पर दोनों में विवाद और इस विवाद में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।