रेत ठेकेदार पर एक करोड़ 48 लाख रुपए की लगाई पेनाल्टी 

रेत ठेकेदार पर एक करोड़ 48 लाख रुपए की लगाई पेनाल्टी 

Bhaskar Hindi
Update: 2020-11-03 08:21 GMT
रेत ठेकेदार पर एक करोड़ 48 लाख रुपए की लगाई पेनाल्टी 

डिजिटल डेस्क  सिंगरौली (वैढऩ)। जिले के एक समूह के ठेकेदार मेसर्स आरके कांस्ट्रक्शन कंपनी पर पंजीयन विभाग ने 1 करोड़ 48 लाख की पेनाल्टी लगाई है। आरोप है कि रेत ठेकेदार द्वारा खदानों की लीज के लिये भोपाल से स्लाट बुक करने के बाद भी समय पर पंजीयन नहीं कराया गया था। सब रजिस्ट्रार ने बताया कि आरके कांस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा निर्धारित समय पर पंजीयन नहीं कराये जाने पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि रेत ठेकेदार द्वारा जिला कोषालय में पेनाल्टी की रकम जमा कराये जाने के बाद लीज का पंजीयन स्वीकार किया गया है। सब रजिस्ट्रार ने बताया कि इस कार्रवाई के अलावा 28 रेत खदानों की लीज से पेनाल्टी के अलावा 94 लाख 40 हजार 188 रूपये का अतिरिक्त राजस्व भी मिला है। उन्होंने बताया कि रेत ठेकेदार पर पंजीयन एवं मुद्रांक अधिनियम के तहत पेनाल्टी लगाई गई है।जिले एक समूह को अब 25 खदानों के संचालन के लिये लीज ग्रांट होने के साथ ही पर्यावरण की क्लीयरेंस भी मिल गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि रेत ठेकेदार को पर्यावरण की अनुमति मिलने के बाद वैध खदानों से खनन पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। गौरतलब है कि रेत खदानों में खनन से प्रतिबंध हटाने के बाद जिले में केवल 17 रेत खदानें ही संचालित हो पाई थीं। जबकि पर्यावरण की क्लीयरेंस मिलने के बाद अब खदानों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि रेत ठेकेदार को अब भी 33 खदानों में खनन की अनुमति नहीं मिल पाई है।
सिर्फ ये खदानें खनन के लिये वैध
खनिज और पंजीयन विभाग की जानकारी के अनुसार कांदोपानी, हर्रहवा और 2 समेत कुर्सआराजा, भुरकंड की दो खदानें एवं कोयलखूंथ, भरसेंडी, कारी,
कटौली, निगरी, खजुरी, खम्हा, अमिलवान, रैला, तिनगुड़ी, चाचर, जरहां, रजमिलान, एकपई, चोकरा और सिंगरौली में खनन की वैध अनुमति जारी की गई है। जबकि जिले में चिहिंत 58 खदानों में सिर्फ 25 को अनुमति जारी होने के बाद भी अभी 33 में खनन को प्रतिबंधित किया गया है। खनिज अधिकारी ने बताया कि शेष खदानों का मामला ईओईए में होने के कारण लोक सुनवाई के बाद ही बंद खदानों के संचालन कराये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
इनका कहना है
लीज का स्लॉट बुक कराये जाने के बाद पंजीयन में देरी पर आरके कांस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार पर 1 करोड़ 48 लाख की पेनाल्टी लगाई गई है। रेत ठेकेदार द्वारा राशि कोषालय में जमा करने के बाद लीज ग्रांट का रजिस्टे्रशन किया गया है।
-अशोक सिंह परिहार, सब रजिस्ट्रार
* जिले में 25 रेत खदानों की पर्यावरण की क्लीयरेंस जारी होने के कारण वैध खनन के लिये अनुमति जारी कर दी गई है। जबकि 33 खदानों में खनन अभी भी प्रतिबंधित किया गया है। -एके राय, खनिज अधिकारी

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