मतदान दिवस पर अभ्यर्थी अधिकतम तीन वाहनों का कर सकेंगे उपयोग वाहन में ड्रायवर सहित पांच लोगों को ही बैठने की अनुमति
मतदान दिवस पर अभ्यर्थी अधिकतम तीन वाहनों का कर सकेंगे उपयोग वाहन में ड्रायवर सहित पांच लोगों को ही बैठने की अनुमति
डिजिटल डेस्क, रायसेन। जिले के सॉची विधानसभा क्षेत्र में 03 नवम्बर दिन मंगलवार को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने सॉची विधानसभा उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने, लोक शांति व सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मतदान दिवस 03 नवम्बर के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत मतदान दिवस 03 नवम्बर को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन, निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन तथा एक अन्य वाहन कार्यकर्ता आदि के लिए इस प्रकार एक अभ्यर्थी द्वारा कुल तीन वाहनों का उपयोग रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा अन्य वाहनों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र में नहीं किया जाएगा। वाहनों की अनुमति प्राप्त कर उपयोग में लाए जा रहे वाहन की विण्ड स्क्रीन पर मूल अनुमति चस्पा, प्रदर्शित करना अनिवार्य है। वाहन में ड्रायवर सहित पॉच से अधिक व्यक्ति नहीं बैठेंगे। कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन करते हुए इन वाहनों के उपयोग की अनुमति होगी। यह प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत चुनाव कार्य में संलग्न शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में संलग्न पुलिसकर्मियों, अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम, आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन कार्यवाही की जाएगी।