बालाघाट: 26 सितम्बर 2020 को स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन राजीनामा योग्य प्रकरणों का पक्षकरों की आपसी सहमति से होगा निराकरण
बालाघाट: 26 सितम्बर 2020 को स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन राजीनामा योग्य प्रकरणों का पक्षकरों की आपसी सहमति से होगा निराकरण
डिजिटल डेस्क, बालाघाट। बालाघाट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली तथा म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन आगामी 26 सितम्बर 2020 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अमरनाथ केसरवानी, के मार्गदर्शन में जिले की सभी तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य धारा 138 एन.आई. एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन क्षतिपूर्ति के मामले, पारिवारिक मामले, दाण्डिक मामले, सिविल प्रकृति के मामले एवं सभी प्रकृति के मामले साथ ही प्रिलिटिगेशन के अंतर्गत विद्युत, बैंक, बीमा, जलकर, संपत्तिकर संबंधी नगरपालिका/नगरपरिषद आदि के मामलों में पक्षकार आपसी सहमति से राजीनामा करके अपने विवाद का अंतिम रूप से निराकरण कर सकते हैं। ऐसे मामले जिनमें न्यायालय शुल्क अदा किया गया है अगर उन मामलों में राजीनामा होता है तो न्यायालय शुल्क पूरा वापसी योग्य होगा। 26 सितम्बर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिए न्यायालयों की खण्डपीठ का गठन कर दिया गया है। संबंधित विभाग अपने अपने कार्यालय में कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए लोक अदालत का आयोजन करके निराकृत मामलों की जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट को देंगें। मामलों का निराकरण वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से होना है। अतः ऐसे पक्षकार जो अपने मामलों में राजीनामा करना चाहते हैं, उनसे कहा गया है कि अपने अधिवक्ता से संपर्क करके राजीनामा प्रस्तुत करने की कार्यवाही शीघ्रता से करें। जिससे उनका मामला लोक अदालत में रखा जा सके। लोक अदालत का आयोजन 26 सितम्ब्र को सुबह 11 बजे से शाम 05 बजे तक किया जावेगा। लोक अदालत में राजीनाम से प्रकरणों का निराकरण होने पर दोनों पक्षकारों को राहत मिलती है और उनका न्यायालय में चले रहे प्रकरण में लगने वाला बहुमूल्य समय एवं धन की बचत होती है। लोक अदालत में प्रकरण का आपासी सहमति से निराकरण होने से पक्षकारों को मानसिक शांति भी मिलती है।