डाक के माध्यम से मतदान की सुविधा हेतु सहमति फार्म भरने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर -
डाक के माध्यम से मतदान की सुविधा हेतु सहमति फार्म भरने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर -
डिजिटल डेस्क, रायसेन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सांची विधानसभा क्षेत्र के 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, दिव्यांगों तथा कोरोना के पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस सुविधा का अधिक से अधिक पात्र मतदाता लाभ ले सकें, इसके लिये घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं से सीधा संपर्क कर उनसे सहमति पत्र भरवाया जा रहा है। इन पात्र मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के संबंध में घर-घर जाकर सहमति फार्म भरने के कार्य की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा सभी अधिकारियों को उन्हें सौंपे गये दायित्वों को पूरी गंभीरता के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा दिये दिशा-निर्देशों अनुसार कोई भी पात्र मतदाता इस सुविधा का उपयोग करने से वंचित नहीं रहे। इस कार्य की प्रतिदिन सेक्टर अधिकारी और सेक्टर प्रभारी द्वारा मॉनीटरिंग की जा रही है। कोविड-19 संक्रमित मतदाता को अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी का कोविड-19 संक्रमित का प्रमाण पत्र सहमति पत्र के साथ संलग्न करना होगा। संबंधित बीएलओ को मतदाता से प्राप्त सहमति पत्र रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में 13 अक्टूबर 2020 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रपत्र जमा हो जाने के पश्चात निर्धारित दिनांक को मतदान अधिकारी चिन्हित मतदाता के घर जाकर डाक मतपत्र पर मतदान करवाकर उसे गोपनीय रखेंगे। यदि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता एवं दिव्यांग मतदाता डाक मतपत्र से मतदान करने के इच्छक नही है तो हमेशा की तरह मतदान केंद्र पर आकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबाकर मतदान कर सकते है। दिव्यांग, अशक्त मतदाताओ तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को मतदान केंद्र पर प्राथमिकता से मतदान कराया जाएगा तथा आवश्यक सुविधाए भी उपलब्ध रहेगी।