जिला जेल भिण्ड, उपजेल मेंहगाव, गोहद एवं लहार में विधिक साक्षरता/ जागरूकता शिविर सम्पन्न
जिला जेल भिण्ड, उपजेल मेंहगाव, गोहद एवं लहार में विधिक साक्षरता/ जागरूकता शिविर सम्पन्न
डिजिटल डेस्क, भिण्ड। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार अपर जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री सुनील दण्डौतिया के मार्गदर्षन अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस के अवसर पर जिला जेल भिण्ड में प्रथम व्यवहार न्यायाधीष वर्ग-2 श्री शरद जायसवाल के द्वारा शिविर में उपस्थित बंदियों को प्लीबारगेनिंग एवं निरूद्ध अभियुक्त के अधिकार एवं धारा 436, 436-अ, 437(6) एवं 167(2) द.प्र.स. के प्रावधान एवं अभियुक्त का जमानत के अधिकार के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जो बंदीगण आर्थिक अभाव के कारण अपने प्रकरणों में अभिभाषक नियुक्त करने में असमर्थ हो उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से उनके प्रकरणों में अभिभाषक नियुक्त किये जाने की जानकारी दिये जाने के साथ ही विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसी प्रकार से न्यायिक तहसील लहार, गोहद एवं मेंहगाव के द्वारा भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस के अवसर पर उपजेल लहार, उपजेल मेंहगाव एवं उपजेल गोहद में भी विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।