यातायात वाहनो में कोविड-19 के नियमो का पालन करने के निर्देश निर्धारित होगा आरटीओ का उत्तरदायित्व

यातायात वाहनो में कोविड-19 के नियमो का पालन करने के निर्देश निर्धारित होगा आरटीओ का उत्तरदायित्व

Bhaskar Hindi
Update: 2020-08-11 07:39 GMT
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डिजिटल डेस्क, श्योपुर। कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने जिला श्योपुर के अंतर्गत चल रहे यातायात सवारी वाहनो को कोविड-19 नियमो का पालन करने के निर्देश जिला परिवहन अधिकारी श्योपुर को जारी किये है। कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशो में कहा है कि वर्तमान में मुरैना व ग्वालियर से चलने वाली बसो को प्रतिबंधित किया गया है। किन्तु अन्य जिलो से आने वाली बसे व अन्य सवारी वाहनो में क्षमता से अधिक लोग यात्रा करते पाये गये है। इस कारण से कोविड-19 नियमो का पालन नही हो रहा है। इसी प्रकार जनप्रतिनिधियो द्वारा भी परिवहन विभाग के माध्यम से यात्री वाहनो में कोविड-19 नियमो का पालन नही करने की शिकायत की है। इसी क्रम में एसडीएम विजयपुर द्वारा प्रतिबंध के बावजूद भी विजयपुर से मुरैना चलने वाली बस को 08 अगस्त को जब्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि परिवहन विभाग द्वारा कोविड-19 नियमो का पालन करने में तत्परता नही दिखाई जा रही है। साथ ही परिवहन विभाग की उदासिनता के कारण यात्री वाहनो में क्षमता से अधिक सवारियां के यात्रा करने व कोविड-19 नियमो का पालन नही होने की स्थिति में जिले में कोविड-19 बीमारी फैलेगी। जिसके लिए आरटीओ का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा। इसलिए यात्री वाहनो में कोविड-19 के नियमो का पालन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिुश्चित की जावे।

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