पॉजिटिव तीन मरीज के घर क्षेत्र में कॉटेन्टमेंट एरिया घोषित
पॉजिटिव तीन मरीज के घर क्षेत्र में कॉटेन्टमेंट एरिया घोषित
डिजिटल डेस्क, श्योपुर। कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्योपुर के तीन मरीजों के घर क्षेत्र में कॉटेन्टमेंट एरिया घोषित किया गया है। एसडीएम श्री रूपेश उपाध्याय द्वारा जारी आदेश के अनुसार काटेन्टमेंट एरिया के अंतर्गत श्योपुर के मरीज श्रीमती रूकमनी पत्नी श्री ब्रजमोहन मेहरा निवासी वार्ड 17 कुम्हार मोहल्ला श्योपुर के घर क्षेत्र में ऐपीसेंटर के पूर्व पश्चिम में अनिल के मकान से धर्मेन्द्र के मकान तक एवं पूर्व में जुगल मेहरा के मकान से ओम प्रजापति के मकान तक, मरीज चित्रा पुत्री श्री भूपेन्द्र सिंह निवासी वार्ड 08 कल्याणपुरम कॉलोनी श्योपुर के घर क्षेत्र में ऐपीसेंटर के पूर्व में शाक्य बाबूजी के मकान से युनुस खां के मकान तक एवं पश्चिम में जनार्धन सिंह के मकान से राजेश शर्मा के मकान तक एवं मरीज श्री सद्दाम पुत्र श्री सुलेमान मेवाती निवासी बीएसएनएल ऑफिस के सामने श्योपुर के घर क्षेत्र में ऐपीसेंटर के दक्षिण में डीएम के मोबाईल की दुकान से उत्तर में उस्मान खा के मकान तक एवं पश्चिम में सद्दाम के मकान से पूर्व में खुले मैदान तक कॉटेन्टमेंट एरिया घोषित किया गया है। इन तीनो मरीजों के घर क्षेत्र के लिए इंसीडेन्ट कमाण्डर प्रभारी तहसीलदार श्योपुर श्री राघवेन्द्र कुशवाह मो.न. 9981778322 एवं राजस्व अधिकारी के रूप में राजस्व निरीक्षक वृत श्योपुर श्री टीएस लकडा मो.न. 9993624436 एवं पुलिस अधिकारी नगर निरीक्षक पुलिस कोतवाली श्योपुर श्री रामेश डाण्डे मो.न. 6260912609 तथा सीएमओ नगर पालिका श्योपुर श्री आनंद शर्मा मो.न. 9826298488 को जिम्मेदारी दी गई है।