रेरा में लोक अदालत के पूर्व आवेदक-अनावेदक से होगी सीधी चर्चा 12 दिसम्बर को आयोजित लोक अदालत का आवेदक तथा अनावेदकों से लाभ उठाने की अपील
रेरा में लोक अदालत के पूर्व आवेदक-अनावेदक से होगी सीधी चर्चा 12 दिसम्बर को आयोजित लोक अदालत का आवेदक तथा अनावेदकों से लाभ उठाने की अपील
डिजिटल डेस्क, हरदा। रेरा प्राधिकरण में 12 दिसम्बर को आयोजित पहली लोक अदालत के आयोजन से पूर्व पक्षकारों को जानकारी देने, उनकी शंकाओं को दूर करने के साथ ही प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 4, 5 तथा 7 दिसम्बर 2020 को आवेदक-अनावेदक तथा सभी सी.ए. एवं अधिवक्ताओं से दोपहर 3 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे चर्चा की जायेगी। साथ ही उभय पक्षों से ऑफलाईन चर्चा करने की व्यवस्था भी की गई है। प्रभारी रेरा अध्यक्ष तथा सदस्य न्यायिक श्री दिनेश कुमार नायक ने रेरा की प्रस्तावित लोक अदालत में अधीनस्थ अधिकारियों को प्राधिकरण के लंबित/प्रिलिटिगेशन स्तर के राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक रखे जाने एवं निराकरण के निर्देश दिये हैं। साथ ही रेरा के आवेदक तथा अनावेदकों से इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील भी की है। अब खण्डपीठ क्रमांक-1 की अध्यक्षता सदस्य न्यायिक श्री दिनेश कुमार नायक करेंगे रेरा प्राधिकरण में पहली लोक अदालत12 दिसम्बर 2020 को सुबह 11 बजे से रेरा भवन में आयोजित की जा रही है। इसके लिये तीन खण्डपीठ की स्थापना भी की गई है। संशोधित आदेश के अनुसार अब रेरा प्राधिकरण में स्थापित खण्डपीठ क्रमांक- 01 की अध्यक्षता सदस्य न्यायिक श्री दिनेश कुमार नायक करेंगे। विधिक सलाहकार श्री आर.के. जोशी सदस्य रहेंगे। प्रकरणों के निपटारे के लिये गठित खण्डपीठ क्रंमाक-2 के न्याय निर्णायक अधिकारी श्री व्ही.के. दुबे अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सुश्री जूही रघुवंशी सदस्य होंगी। इसी प्रकार खण्डपीठ क्रंमाक-3 के निष्पादन अधिकारी श्री डी.एन. शुक्ला तथा सदस्य श्री जे.एम. चतुर्वेदी को बनाया गया है। वसूली अधिकारी श्री सूर्यकांत शर्मा के साथ सहयोगी कर्मचारी भी रहेंगे। लोक अदालत की सूचना आवेदक, अनावेदकों के अधिवक्ताओं एवं सी.ए. को रेरा की आई.टी.शाखा द्वारा उनके ई-मेल के पते पर भी भेजी जा रही है।