घूसखोर लिपिक को चार साल की जेल, जुर्माना भी देना होगा

घूसखोर लिपिक को चार साल की जेल, जुर्माना भी देना होगा

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-31 15:55 GMT
घूसखोर लिपिक को चार साल की जेल, जुर्माना भी देना होगा

डिजिटल डेस्क, शहडोल। राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने वाले लिपिक को कोर्ट ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988) शहडोल द्वारा बुधवार को सुनाए गए निर्णय में आरोपी महीपाल पटेल 57 वर्ष को 4 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

यह था पूरा मामला

मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता सत्यनारायण गुप्ता निवासी ग्राम सेमरा तहसील जयसिंहनगर ने 27 मार्च 2014 को लोकायुक्त रीवा में लिखित शिकायत दिया था। जिसमें उल्लेख था कि पटवारी हल्का ब्यौहारी में खसरा नंबर 1080 रकबा 2.36 एकड़ जमीन उसके पिता रामसखी के भाई  रामकिशोर के संयुक्त नाम पर थी। भू राजस्व रिकार्ड में वर्ष 1952-53 में दर्ज थी, किंतु 1953-54 को उसके बाबा राम गोपाल ने इनका नाम हटवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया था। शिकायतकर्ता के पिता की मृत्यु 1979 में हो चुकी थी। सन 2012 में शिकायतकर्ता एवं उसके भाई को यह पता लगा कि उक्त जमीन में उसका एवं उसके भाई का नाम दर्ज नहीं है। रामस्वरूप गुप्ता ने सभी भाईय्रों का संयुक्त आवेदन पत्र तहसीलदार के न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से दिया। इस सबंध में तहसीलदार ब्यौहारी के लिपिक महिपाल पटेल ने कहा कि 10 हजार रुपये दे दो तो तुम्हारा काम करवा दूंगा। शिकायतकर्ता के लिखित पत्र का सत्यापन कर वैधानिक कार्य पूर्ण कर प्राथमिक पंचनामा तैयार किया था। विवेचना के दौरान शिकायत सही होना पाए जाने पर संपूर्ण विवेचना उपरांत लोकायुक्त पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

यह सुनया फैसला

न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी आरोपी महीपाल पटेल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) डी सहपठित13 (2) में 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से कविता कैथवास (विशेष लेाक अभियोजन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) शहडोल द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

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