दुष्कर्मी को २५ साल का कारावास, २८ हजार का अर्थदंड
पांढुर्ना दुष्कर्मी को २५ साल का कारावास, २८ हजार का अर्थदंड
डिजिटल डेस्क, पांढुर्ना। पांढुर्ना थाना क्षेत्र की एक युवती को जान से मारने की धमकी देकर उसका अपहरण कर दुराचार करने वाले एक आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी को २५ साल के कारावास और २८ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक प्रकाश बावने ने बताया कि साल २०२१ में एक युवती को अगवा कर उसके साथ दुराचार के आरोपी कमलेश कौशिक के खिलाफ पांढुर्ना पुलिस ने धारा 363, 376(3), 450, 506 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी कमलेश को दोषी करार दिया है।
इन धाराओं में सुनाई सजा..
अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी कमलेश को धारा 363 में चार साल कैद व एक हजार अर्थदंड, 373(3) में 25 साल कैद व 28 हजार अर्थदंड, 450 में पांच वर्ष कैद व एक हजार अर्थदंड और 506 में तीन वर्ष कैद व एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।