आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को 3 साल की कैद
सतना। आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले पति को 3 साल की कैद
डिजिटल डेस्क सतना। मामूली वाद-विवाद और घरेलू कामकाज को लेकर पत्नी को प्रताडि़त करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी पति को नागौद की अपर सत्र अदालत ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश भगवानदास राठौर की कोर्ट ने आरोपी दिनेश विश्वकर्मा पिता रामकिशुन विश्वकर्मा निवासी बिहटा पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीपीओ विनोद सिंह ने बताया कि मृतिका लक्ष्मी कोल ने आरोपी से दूसरी शादी किया था। आरोपी अक्सर आए दिन छोटी-छोटी बातों पर लक्ष्मी को प्रताडि़त करता था। आरोपी की प्रताडऩा से तंग आकर लक्ष्मी ने 26 जून 2020 को कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर उचेहरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 498ए और 306 का प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने दुष्प्रेरक का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को भादवि की धारा 306 के तहत जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।