हाईकोर्ट: कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को नहीं है 4 लाख रुपए देने का प्रावधान
हाईकोर्ट: कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को नहीं है 4 लाख रुपए देने का प्रावधान
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा में फसल का नुकसान होने पर मप्र भू-राजस्व पुस्तिका के सर्कुलर 6 (4) में किसानों को 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजन को 4 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था नहीं है। डिवीजन बैंच ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है।
यह याचिका बालाघाट निवासी एवं जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष शेषराव लोचनलाल राहंगडाले की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में मप्र भू-राजस्व पुस्तिका के सर्कुलर 6 (4) में प्रावधान किया गया है कि प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौत पर 4 लाख रुपए दिए जाएँगे। कोरोना से प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकार की ओर से 4 लाख रुपए नहीं दिए गए। अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने तर्क दिया कि राज्य सरकार कोरोना से हुई मौतों के वास्तविक आँकड़े को छिपा रही है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि मप्र भू-राजस्व पुस्तिका के सर्कुलर 6 (4) में प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होने पर 4 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान कोरोना से होने वाली मौतों पर लागू नहीं होता है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने कहा कि कोरोना से हुई मौतों का मामला एक अन्य याचिका में विचाराधीन है, इसलिए इस मामले में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।