हरियाणा: सिरसा में ऑनर किलिंग मामले में 7 लोगों को उम्रकैद, सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

हरियाणा: सिरसा में ऑनर किलिंग मामले में 7 लोगों को उम्रकैद, सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-12 05:21 GMT
हरियाणा: सिरसा में ऑनर किलिंग मामले में 7 लोगों को उम्रकैद, सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा
हाईलाइट
  • 2014 में परिवार द्वारा दुल्हन की हत्या की गई थी
  • सात आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा के सिरसा में करीब 6 साल पुराने ऑनर किलिंग के एक मामले में जिला सत्र न्यायालय ने सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2014 में परिवार द्वारा दुल्हन की हत्या की गई थी। आज शनिवार को इस मामले में कोर्ट ने फैसला लिया है।

दरअसल सिरसा जिले के धरबी गांव की अमनदीप कौर ने अगस्त 2014 में अपने पड़ोसी मनमीत सिंह से परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। दोषी नवविवाहिता के रिश्तेदार थे। नवविवाहित दंपत्ति ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग भी की थी।

पहले आश्रय गृह में रहने के बाद दंपति मनमीत के घर चले गए थे। उसके बाद सितंबर में अमनदीप का उसके परिवारवालों ने अपहरण कर लिया था और हत्या करने के बाद उसका शव पंजाब के एक गांव में फेंक दिया गया था।

सिरसा के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश चंदर हस ने अमनदीप के भाई करण सिंह, उसके दो चाचा मुख्तयार सिंह और जगतार सिंह और अन्य रिश्तेदारों विकास, बलबीर कौर, प्रिंस रानी और बूटा सिंह को दोषी ठहराया। अब सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

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