विकलांग को एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी व आदित्य बिड़ला को देना होगा पूरा क्लेम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिला पीड़ित को न्याय विकलांग को एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी व आदित्य बिड़ला को देना होगा पूरा क्लेम

Bhaskar Hindi
Update: 2022-06-27 11:11 GMT
विकलांग को एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी व आदित्य बिड़ला को देना होगा पूरा क्लेम

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। अस्पताल में इलाज के दौरान बीमा कंपनी ने सहयोग नहीं दिया और जब क्लेम किया तो बीमा अधिकारियों ने अनेक प्रकार की क्वेरी निकालकर बीमित को लगातार भटकाते रहे। बीमित ने दोबारा दावा बीमा कंपनी के समक्ष किया था पर पुरानी बीमारी का हवाला देकर नो क्लेम कर दिया। परेशान होकर विकलांग हो चुके युवक ने दैनिक भास्कर व विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत दी थी। विधिक सेवा प्राधिकरण ने पूरे प्रकरण की सुनवाई करते हुए आदित्य बिडला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी व एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए पूरा क्लेम देने के लिए आदेशित किया है। विदित हो कि यह पूरा मामला दैनिक भास्कर में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया था और मामले में लोक अदालत ने भी गंभीरता लेते हुए पीड़ित को न्याय दिलाया है।

इन नंबरों पर बीमा से संबंधित समस्या बताएँ-

इस तरह की समस्या यदि आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर मोबाइल नंबर -9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात रख सकते हैं। संकट की इस घड़ी में भास्कर द्वारा आपकी आवाज को खबर के माध्यम से उचित मंच तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।

जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जीलानी के अनुसार विकास ताम्रकार ने शिकायत देते हुए बताया था कि एचडीएफसी व आदित्य बिड़ला इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। हादसे में घायल हो गया था और एक पैर कट गया था। उसे लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। उसके द्वारा कई बार मेल किया गया और टोल फ्री नंबर में संपर्क किया गया पर बीमा कंपनियों से किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। परेशान होकर बीमित ने विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत दी थी। शिकायत की सुनवाई प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल के द्वारा की गई। इस दौरान मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी रत्नेश कुररिया एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी गोपाल गुप्ता उपस्थित थे। इनके द्वारा सुनवाई करते हुए विकास ताम्रकार को एचडीएफसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से रुपए 10 लाख 74 हजार एवं आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध रुपए 13 लाख 75 हजार की बीमा धनराशि उक्त आवेदक को दिलाए जाने का आदेश पारित किया है।

 

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