रायसेन: निर्वाचन के दौरान बैंकों के नगदी परिवहन के संबंध दिशा-निर्देश
रायसेन: निर्वाचन के दौरान बैंकों के नगदी परिवहन के संबंध दिशा-निर्देश
डिजिटल डेस्क, रायसेन। रायसेन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सांची विधानसभा उपचुनाव निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 03 नवम्बर को मतदान होगा तथा 10 नवम्बर को मतगणना की जाएगी। विधानसभा उपचुनाव 2020 की अधिसूचना दिनांक से परिणाम की घोषणा के दिनांक तक निर्वाचन के दौरान बैंकों द्वारा उचित नगदी के परिवहन के संबंध में भारतीय बैंकों के संघ द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) विकसित की गयी है। जिसके द्वारा बैंकों के संघ की प्रबंधन समिति में नगदी के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मानक प्रचालन प्रक्रिया के तहत दिए गए निर्देष के द्वारा यह सुनिष्चित करेंगे कि बाह्य स्त्रोत एजेंसियों, कम्पनियों की नगदी वैन किसी भी परिस्थिति में उस बैंक के अलावा किसी तृतीय पक्षकार एजेंसियों, व्यक्तियों की नगदी नहीं ले जाएगी। इस प्रयोजनार्थ बाह्य एजेंसियों, कम्पनियों के पास एटीएम होगा, जो कि उनके द्वारा एटीएम में नगदी डालने और अन्य शाखाओं, बैंकों या मुद्रा तिजोरी में नगदी पहुंचाने के लिए ले जाया जा रहा है। बैंकों द्वारा जारी पत्र, दस्तावेज इत्यादि होगा, जिसमें बैंक द्वारा जारी की गई नगदी का विवरण होगा। बाह्य स्त्रोत एजेंसियों-कंपनियों (की नगदी वैन) के साथ जाने वाले व्यक्ति संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी पहचान-पत्र रखेंगे। नगदी के बैंक से परिवहन की सूचना, परिवहनकर्ता, आउटसोर्स एजेंसी का नाम, वाहन चालक का नाम, वाहन का मेक, रजिस्ट्रेषन क्रमांक एवं नगदी परिवहन में लगे कर्मचारियों का विवरण बैंक द्वारा जारी पत्र, दस्तावेजों सहित परिवहन कर्ता एजेंसी के साथ-साथ जिला निर्वाचन कार्यालय एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराने के निर्देष दिए हैं।