नियमित नियुक्ति तक अतिथि विद्वानों को नहीं बदला जाएगा

नियमित नियुक्ति तक अतिथि विद्वानों को नहीं बदला जाएगा

Bhaskar Hindi
Update: 2019-08-03 08:23 GMT
नियमित नियुक्ति तक अतिथि विद्वानों को नहीं बदला जाएगा

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। हाईकोर्ट ने कहा है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय द्वारा नियमित नियुक्ति तक अतिथि विद्वानों को नहीं बदला जाएगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। 
 

एक अतिथि विद्वान की जगह दूसरा अतिथि विद्वान नहीं ले सकता

पुलिस लाइन जबलपुर निवासी डॉ. अविनाश राय की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अतिथि विद्वान के पद पर कार्यरत है। विधिवत प्रक्रिया के जरिए उसकी नियुक्ति की गई थी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने नए अतिथि विद्वानों की भर्ती के लिए फिर से विज्ञापन जारी कर दिया है। अधिवक्ता असीम त्रिवेदी और आनंद शुक्ला ने तर्क दिया कि एक अतिथि विद्वान की जगह दूसरा अतिथि विद्वान नहीं ले सकता है। नियमित नियुक्ति होने की स्स्थिति में ही अतिथि विद्वानों को बदला जा सकता है। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा गया कि नियमित नियुक्ति तक अतिथि विद्वानों को नहीं बदला जाएगा। युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब भी किया है।
 

अभ्यावेदन के निराकरण तक महिला नापतौल निरीक्षक के तबादले पर रोक

हाईकोर्ट ने अभ्यावेदन के निराकरण तक सीहोर में पदस्थ महिला नापतौल निरीक्षक के तबादले पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि महिला नापतौल निरीक्षक के अभ्यावेदन का जल्द निराकरण किया जाए। सीहोर में पदस्थ नापतौल निरीक्षक मीना मंडल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि हाल ही उसका तबादला पन्ना कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि चार माह पहले ही रायगढ़ से उसका तबादला सीहोर किया गया था। उसके पति जनपद पंचायत नसरूल्लागंज में पदस्थ है। उसकी बड़ी बेटी बंगलुरू और छोटी बेटी 10 कक्षा में पढ़ रही है। उसकी मां कैंसर से पीडि़त से है, जिनका नियमित इलाज चल रहा है। अधिवक्ता मनोज कुशवाहा में तर्क दिया कि तबादला निरस्त करने के लिए राज्य शासन को अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अभ्यावेदन के निराकरण तक नापतौल निरीक्षक के तबादले पर रोक लगा दी है।
 

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