फर्जी व डमी कंपनियों की बिलिंग पर नकेल कसने जीएसटी का पोर्टल अपडेट
फर्जी व डमी कंपनियों की बिलिंग पर नकेल कसने जीएसटी का पोर्टल अपडेट
-टैक्सपेयर को कितना टैक्स भरना है कितनी क्रेडिट ले सकते हैं यह भी दिखेगा
डिजिटल डेस्क सिंगरौली (वैढऩ) । फर्जी और डमी कंपनियों की बिलिंग पर नकेल कसने जीएसटी के पोर्टल पर नया फीचर को अपडेट किया गया है। सेलटैक्स के अधिकारियों के मुताबिक फर्जी व डमी कंपनियों के माल बेचे बगैर जारी किये गये बिल पर सरकार सख्त हो गई है। बताया जाता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोक लगाने के लिये जीएसटी पोर्टल को अपडेट किया गया है। नये फीचर के अपडेट होने से जीएसटी 3 के मासिक रिटर्न फाइल करते समय जानकारी के आधार पर पोर्टल स्वत: अपडेट हो जायेगा। टैक्स सलाहकार मनोज शाह का कहना है कि मासिक रिटर्न फाइल करते समय दी गई जानकारी के आधार पर पोर्टल में यह प्रदर्शित हो जायेगा कि सामने वाले कारोबारी से जिसने माल खरीदा है, उसने जीएसटीआर 1 में माल बेंचना बताया है या नहीं। यदि बताया जाता है कि तो कितना माल बेचा है। इसी के आधार पर अधिकतम क्रेडिट क्लेम कारोबारी कर सकते हैं। सीए श्री शाह ने बताया कि नियमानुसार यदि कारोबारी से किसी ने 10 लाख का माल खरीदा है तो वह इससे 10 फीसदी ज्यादा यानि 11 लाख तक के क्रेडिट तक का ही क्लेम कारोबारी कर सकते हैं। यदि कारोबारी ने दो नंबर का माल बेचा या रिटर्न में केवल 5 लाख का माल बिक्री करना बताया तो सीधे पोर्टल का नया फीचर्स टे्रस कर लेगा। बताया जाता है कि ऐसे में कारोबारी की केवल 5 लाख तक की लिमिट रह जायेगी। जीएसटीआर का फीचर अपडेट होने से कारोबारियों द्वारा फाइल किये गये रिटर्न के आधार पर पोर्टल यह बता देगा कि आखिरी कितना रिटर्न टैक्स बनेगा।
जीएसटीआर-1 में रिटर्न 11 तक
कर सलाहकार मनोज शाह ने बताया कि यह सभी आंकड़े व जानकारी ऑटो पापुलेट हो जायेगी। उन्होंने बताया कि कारोबारी को जीएसटीआर 1 में जानकारी माह की 11 तारीख यानी नये साल में देनी होगी। इसके बाद ही कारोबारी को यह जानकारी दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि आखिरी तारीख के रात 12 बजे सिस्टम लॉक हो जायेगा। इसके बाद बिक्री की भरी गई जानकारी सामने वाले कारोबारी को अगले माह के रिटर्न के लिये वैध होगी।
इनका कहना है
फर्जी व डमी कंपनियों के बिलिंग पर नकेल कसने के लिये जीएसटी के पोर्टल पर नया फीचर अपडेट किया गया है। इस फीचर के अपडेट होने से टैक्स पेयर कितना रिटर्न फाइल कर रहे और कितना क्रेडिट ले रहे हंै यह पोर्टल स्वत: जानकारी अपडेट करेगा।
-अभिनव त्रिपाठी, सीटीओ, स्टेट जीएसटी
जीएसटी के पोर्टल में जो अपडेट किया गया है उसमें कारोबारी 105 फीसदी से अधिक आईटीसी क्लेम नहीं कर सकेंगे। यदि 105 फीसदी से ज्यादा आईटीसी क्लेम लगेगा तो पोर्टल पर लाल निशान दिखाई देगा और जीएसटी का रिटर्न गलत हो जायेगा।
-मनोज शाह, कर सलाहकार