पिता-पुत्र को न्यायालय उठने तक की सजा

कटनी पिता-पुत्र को न्यायालय उठने तक की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2022-07-30 13:13 GMT
पिता-पुत्र को न्यायालय उठने तक की सजा

डिजिटल डेस्क, कटनी । न्यायिक मजिस्ट्रेेट प्रथम श्रेणी कटनी ने प्रकरण क्रमांक 1403258/2014 में मारपीट के आरोपी केशव चक्रवर्ती एवं उसके पुत्र पवन चक्रवर्ती को धारा 323/34 भादवि अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी  धर्मेन्द्र  कुमार तिवारी द्वारा की गई।  घटना का विवरण इस प्रकार है कि घटना दिनांक की रात करीब 10 बजे फरियादी एवं उसकी पत्नी  के साथ छोटी खिरहनी शादी में गये थे। वहां से लौटते समय  केशव एवं उसके पुत्र पवन चक्रवर्ती ने  मारपीट की। शिकायत पर  एनकेजे थाना में मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांतन्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
गौ मांस बेचने के आरोपी को एक साल का कारावास न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने  धारा 4, 5, 6, 9 गौवंश अधिनियम अंतर्गत अपराध प्रमाणित होने पर आरोपी राजकुमार उर्फ  सादिक को धारा एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारीधर्मेन्द्र कुमार तिवारी ने की।  घटना 8 साल पुरानी है। ट्रेन में सागर से कटनी गौमांस लाने की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन में दबिश दी थी। प्रकरण में अन्य आरोपी छोटू उर्फ  प्यारे पिता मोहन चौधरी निवासी बडख़ेरा कटनी फरार है।

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