जेट एयरवेज के संस्थापक गोयल व उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी की ओर से दर्ज मामले रद्द

हाईकोर्ट जेट एयरवेज के संस्थापक गोयल व उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी की ओर से दर्ज मामले रद्द

Bhaskar Hindi
Update: 2023-02-23 15:35 GMT
जेट एयरवेज के संस्थापक गोयल व उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी की ओर से दर्ज मामले रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गुरुवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल व उनकी पत्नी अनीता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मनीलांडरिं के कथित आरोपों को लेकर दर्ज किए गए मामले को रद्द कर दिया है। ईडी ने गोयल दंपति के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज किया था। जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। 

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गोयल के खिलाफ अकबर ट्रैवल की ओर से धोखाधड़ी व फर्जीवाडे के आरोपों को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईसीआईआर दर्ज किया था। गुरुवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गोयल व उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी की ओर से 20 फरवरी 2020 को दर्ज किए मामले को कानून के विपरीत व अवैध मानते हुए उसे रद्द कर दिया। 

आमतौर पर ईसीआईआर एफआईआर जैसा ही होता है। ईसीआईआर पुलिस अथवा सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए किसी आपराधिक मामले के आधार पर दर्ज किया जाता है। 

इससे पहले याचिकाकर्ता गोयल की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कदम व आबाद पोंडा ने कहा कि ईडी ने मुंबई पुलिस की ओर से उनके मुवक्किल के खिलाफ साल 2018 में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था। लेकिन पुलिस ने इस मामले को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है। ऐसे में अब ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अकबर ट्रैवल ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि साल 2018 में जेट एयरवेज का परिचालन बंद होने के चलते उसे 46 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 

 

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